छत्तीसगढ़: कोल व्यवसायी को हाईकोर्ट से झटका, दूसरी बार जमानत याचिका हुई खारिज

बिलासपुर। कोयला घोटाला मामले में आरोपी कोल व्यवसायी, कोल वाशरी संचालक सुनील अग्रवाल की जमानत याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है. सुनील अग्रवाल की जमानत याचिका हाईकोर्ट ने दूसरी बार खारिज की है. जस्टिस एन के व्यास की कोर्ट ने सुनील अग्रवाल की जमानत याचिका पर फैसला करीब एक महीने से रिजर्व था.

बता दें कि कोयला परिवहन में 25 रुपये टन की लेवी वसूली मामले में ईडी ने इंद्रमणि कोल के डायरेक्टर सुनील अग्रवाल को 11 अक्टूबर 2022 को गिरफ्तार किया था. ईडी का आरोप है कि कोल स्कैम मामले के किंगपिन सूर्यकांत तिवारी के काले धन को सुनील अग्रवाल के जरिये सफेद करने और संपत्तियों में निवेश किया गया. सुनील अग्रवाल की ओर से हाईकोर्ट में पहली बार जमानत याचिका पर 15 फरवरी 2022 को सुनवाई हुई थी. स्वास्थ्य आधार पर मांगी गई जमानत याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था.