छत्तीसगढ़: IAS अनिल टुटेजा को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने ED मामले में गिरफ्तारी पर लगाई रोक; मनी लॉन्ड्रिंग का है आरोप

रायपुर। IAS अफसर अनिल टुटेजा के खिलाफ ED फिलहाल गिरफ्तारी की कार्रवाई नहीं कर सकेगी। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए निर्देश दिया है। अनिल टूटेजा पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। याचिका अनिल टुटेजा – यश टुटेजा की ओर से दाखिल की गई थी।

शुक्रवार को इस पर जस्टिस संजय किशन कौल, और एहसानुद्दिन अमनउल्लाह दो जजों ने सुनवाई करके फैसला सुनाया है। याचिकाकर्ताओं की ओर से ED की तरफ से की जा रही कार्रवाई को गलत बताया गया।याचिका में कोर्ट से गुजारिश की गई थी कि ईडी जिस मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कार्रवाई करना चाह रही है उसमें कोई ठोस बेस नहीं है। यानि ईडी ने यह नहीं बताया कि टुटेजा ने कैसे अवैध धन का उपार्जन किया और कैसे इसकी मनी लॉन्ड्रिंग की। जबकि ईडी नियमावली में ये बताते हुए ही केस रजिस्टर किया जाता है। जोकि नहीं किया गया।

सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल टुटेजा की गिरफ्तारी की कार्रवाई पर रोक लगाई है। जुलाई के दूसरे सप्ताह में इस मामले में फिर सुनवाई हो सकती है, तब तक ED टुटेजा के खिलाफ गिरफ्तारी जैसा एक्शन नहीं ले सकती। खबर है कि गिरफ्तारी के प्रयास में ED के अफसर लगे हुए थे।

आयकर मामले में भी स्टे
इनकम टैक्स विभाग ने अप्रैल 2022 में अनिल टुटेजा के खिलाफ तीस हजारी कोर्ट में मामले को पेश किया था। इसमें आयकर की ओर से लगाई गई धारा 120बी, को वापस लिया गया है। केस में तीस हजारी कोर्ट पर ही ऊपरी अदालत ने स्टे दिया है। और अगली सुनवाई की तारीख 13 जुलाई की है। हाईकोर्ट ने भी 13 जुलाई की सुनवाई के बाद प्रक्रिया आगे बढ़ाने को कहा है।

चीफ सेक्रेटरी को लिखी थी चिट्‌ठी
छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव को हाल ही में IAS अनिल टुटेजा ने एक पत्र लिखा। मुख्य सचिव अमिताभ जैन को लिखे पत्र में बताया है कि स्वास्थ्य गत कारणों से वो 28 अप्रैल तक अवकाश पर हैं। उनके निवास पर ईडी की ओर से समन प्राप्त हुआ है और उनके अधिकृत प्रतिनिधियों के जरिए जवाब भी दिया गया है। टुटेजा ने बताया है कि उन्होंने ईडी को पत्र लिखकर दो हफ्ते का समय मांगा था। क्योंकि उनकी तरफ से सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगाई गई है। जो लंबित है। टुटेजा शुक्रवार को जिस याचिका पर सुनवाई हुई उसी का जिक्र कर रहे थे।

अनिल टुटेजा ने चीफ सेक्रेटरी को लिखे पत्र में बताया, 30 मार्च को ईडी दफ्तर में पूरे दिन उनका बयान दर्ज किया गया है। ईडी के अनुरोध पर उन्होंने परिवार के सदस्यों की चल और अचल संपत्ति सहित सभी दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं। हाल ही में ईडी की ओर से मुख्य सचिव को पत्र लिखकर यह जानकारी दी गई थी कि समन मिलने के बावजूद वह उपस्थित नहीं हो रहे हैं।