छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का अहम फैसलाः नियोजित व्यक्ति अनुकंपा नियुक्ति का पात्र नहीं, एसईसीएल कर्मी की दूसरी पत्नी की बेटी को दिया नियुक्ति देने का आदेश
बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने एक फैसले में कहा है कि नियोजित व्यक्ति अनुकंपा नियुक्ति का हकदार नहीं होगा। कोर्ट ने कोल इंडिया के कर्मचारियों के मामले में स्पष्ट किया है कि संतान पहले से नियोजित है तो उसे अनुकंपा नियुक्ति नहीं मिल सकती। यदि कर्मचारी की दो पत्नियां हैंContinue Reading