प्रयागराज : मथुरा की श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट 17 सितंबर को बेहद अहम सुनवाई करेगा. सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई में यह तय होगा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में मंदिर मस्जिद विवाद का ट्रायल चलता रहेगा या नहीं. मुकदमों की पोषणीयता को लेकर दाखिल मुस्लिम पक्ष की अर्जी पर 17 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में पहली सुनवाई होगी. शाही ईदगाह मस्जिद कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक अगस्त के फैसले को चुनौती दी है.
हाईकोर्ट में जस्टिस मयंक कुमार जैन की सिंगल बेंच ने हिंदू पक्ष द्वारा दाखिल किए गए. 18 मुकदमों की पोषणीयता को लेकर मुस्लिम पक्ष की याचिका एक अगस्त को खारिज कर दी थी. हाईकोर्ट ने हिंदू पक्ष की याचिकाओं को सुनवाई के लायक माना था और मुस्लिम पक्ष की आपत्ति को खारिज कर दिया था. इलाहाबाद हाईकोर्ट के इसी फैसले को शाही ईदगाह मस्जिद कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. मुस्लिम पक्ष ने आर्डर 7 रूल 11 के तहत मुकदमों की पोषणीयता को लेकर सवाल उठाए थे.
“हिंदू पक्ष करेगा याचिका का विरोध”
सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम पक्ष की यह याचिका लिस्ट यानी सूचीबद्ध हो गई है. सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की डिवीजन बेंच करेगी. इस मामले की सुनवाई सीरियल नंबर 26 पर होगी.
हिंदू पक्षकार सिद्धपीठ माता शाकुंभरी पीठाधीश्वर भृगुवंशी आशुतोष पांडेय के मुताबिक उनकी तरफ से इस मामले में पहले ही कैविएट दाखिल कर दिया गया था. उनका कहना है कि हिंदू पक्षकार सुप्रीम कोर्ट में भी मुस्लिम पक्ष की याचिका का विरोध करेंगे और उसे खारिज किए जाने की सिफारिश करेंगे. हिंदू पक्ष की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में भी मुख्य रूप से वही दलीलें पेश की जाएंगी, जिन्हे हाईकोर्ट में रखा गया था.
मस्जिद कमेटी की ये है मांग
मस्जिद कमेटी की याचिका में सुप्रीम कोर्ट में केस का निपटारा होने तक इलाहाबाद हाईकोर्ट में चल रही सुनवाई पर रोक लगाए जाने की भी मांग की गई है. सुप्रीम कोर्ट ने अगर रोक लगाई तो इलाहाबाद हाईकोर्ट में चल रहा मुकदमों का ट्रायल रुक जाएगा. हाईकोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 23 सितंबर को होनी है. मथुरा के मंदिर मस्जिद विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट में होने वाली यह सुनवाई बेहद अहम होगी.