कोलकाता: सीबीआई आरजी कर अस्पताल में रेप और हत्या मामले में आरोपी संजय राय का नार्को टेस्ट कराएगी. इसको लेकर कोर्ट ने सीबीआई को मंजूरी दे दी है. जानकारी के अनुसार, इसको लेकर आवश्यक अनुमति के लिए सीबीआई ने पहले ही सियालदह कोर्ट में आवेदन किया था.अदालत ने आज संजय राय के नार्को टेस्ट कराने की अनुमति दे दी है.
इस टेस्ट के जरिए सीबीआई यह देखना चाहती है कि क्या नार्को और पॉलीग्राफ में आरोपी ने जो कहा उसमें कोई मेल है या नहीं. अधिकारी इस घटना में संजय की संलिप्तता के बारे में आश्वस्त होना चाहते हैं. एम्स और विशेषज्ञों की राय आने के बाद ही इसका विश्लेषण किया जायेगा.
जानें क्या है नार्को टेस्ट
नार्को टेस्ट में किसी व्यक्ति को कुछ दवाएं दी जाती हैं, जिसके बाद व्यक्ति को आंशिक रूप से अचेत अवस्था में चला जाता है. इसके बाद व्यक्ति से छिपी हुई जानकारी निकलवाने की कोशिश की जाती है. यह प्रक्रिया उन लोगों पर आजमाई जाती है, जो नियमित पूछताछ के दौरान सहयोग करने के इच्छुक नहीं होते है. जटिल मामलों को सुलझाने और महत्वपूर्ण सुरागों को उजागर करने के लिए नार्कोएनालिसिस टेस्ट किया जाता है.
दांत के लिए थे नमूने
इससे पहले सीबीआई के अधिकारियों ने संजय रॉय के दांतों के निशान के नमूने लिए थे. इस दौरान अधिकारियों ने कहा था कि महिला के शरीर पर काटने के निशान मिले थे और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इसका जिक्र है। हम आरोपी के दांतों के निशान से उनका मिलान करना चाहते हैं.