नई दिल्ली: निष्कासित टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के लिए ‘कैश फॉर क्वेरी’ मामले में मुश्किलें बढ़ गई हैं. लोकपाल ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को इस मामले में महुआ मोइत्रा के खिलाफ मामला दर्ज करने का आदेश दिया है. लोकपाल ने सीबीआई को छह महीने में रिपोर्ट सौंपने का भी निर्देश दिया है.बीजेपी सांसद निशिकांत दूबे ने एक्स पर कहा, “सत्यमेव जयते, आज मेरी शिकायत को सही मानते हुए लोकपाल ने महुआ मोइत्रा के खिलाफ CBI को जांच करने का आदेश दिया. यानि चंद पैसों के लिए तृणमूल कांग्रेस की पूर्व सांसद ने हीरानंदानी के साथ भ्रष्टाचार व देश की सुरक्षा को गिरवी रखा.”
लोकपाल ने सीबीआई को संसद से निष्काषित सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ जांच के आदेश दिए हैं. सीबीआई को महुआ मोइत्रा के खिलाफ आईपीसी 203(a) के तहत केस दर्ज कर जांच और 6 महीने के अंदर इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट सबमिट करने को कहा गया है. सीबीआई को साथ ही हर महीने जांच की इन्वेस्टिगेशन स्टेटस भी लोकपाल को बताने के लिए कहा गया है.
2023 नवंबर में सीबीआई ने पीई यानी प्रिमिलनरी इंक्वायरी लोकपाल के आदेश पर शुरू करके लोकपाल को रिपोर्ट सौंपी थी, जिसके बाद ये आदेश दिए गए हैं.वहीं इस ऑर्डर पर सीबीआई सूत्रों का कहना है कि अभी केस दर्ज नहीं किया गया है, लोकपाल का आदेश देखकर आगे की कार्रवाई की जाएगी.मामला दर्ज करने से पहले डीओपीटी एक आदेश जारी करता है, जिसके बाद सीबीआई केस दर्ज करके जांच शुरू करेगी.