नई दिल्ली। शेयर बाजार के लिए नियामकीय उपायों को मजबूत करने के विशेषज्ञों के पैनल पर केंद्र के सुझाव को सीलबंद लिफाफे में मानने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। अदाणी मसले पर सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा है कि हम सीलबंद लिफाफे में केंद्र के सुझावों को स्वीकार नहीं करेंगे।
हम इस मामले में पारदर्शिता सुनिश्चित करना चाहते हैं। अडानी-हिंडनबर्ग विवाद मसले परसुनवाई के दौरान उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) ने समिति की नियुक्ति से संबंधित मुद्दे पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है।
सुनवाई के दौरान सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि वे केंद्र की ओर से सीलबंद कवर में दिए गए सुझाव को स्वीकार नहीं करेंगे क्योंकि वे (सुप्रीम कोर्ट) इस मामले में पूर्ण पारदर्शिता बनाए रखना चाहते हैं।