बेंगलूरू। प्रवर्तन निदेशालय ने मूडा मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया से जुड़े मुडा मनी लॉन्ड्रिंग मामले में लगभग 300 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति जब्त की है। ईडी ने सिद्धारमैया की 140 से अधिक संपत्ति कुर्क की हैं।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (मुडा) से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में करीब 300 करोड़ रुपये की 140 से अधिक अचल संपत्तियां अटैच की हैं। संघीय एजेंसी ने शुक्रवार को बताया कि अटैच की गई संपत्तियां विभिन्न व्यक्तियों के नाम पर पंजीकृत हैं, जो रियल एस्टेट व्यवसायी और एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं।
गौरतलब है कि मुख्यमंत्री सिद्धरमैया पर आरोप है कि उन्होंने मुडा द्वारा अधिग्रहित करीब 3 एकड़ जमीन के बदले अपनी पत्नी बीएम पार्वती के नाम पर 14 साइटों के लिए मुआवजा पाने के लिए अपने राजनीतिक प्रभाव का इस्तेमाल किया था। यह भूमि मूल रूप से मुडा की ओर से 3 लाख 24 हजार 700 रुपये में अधिग्रहित की गई थी। पॉश इलाके में 14 साइटों के रूप में मुआवजे की कीमत 56 करोड़ रुपये है।’ आरोप है कि पार्वती को मुआवजा स्थलों के अवैध आवंटन में पूर्व मुडा आयुक्त डी बी नटेश ने प्रमुख भूमिका निभाई थी।