अतुल सुभाष केस : जमानत के लिए बच्चे को हथियार के रूप में इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए…, निकिता की याचिका पर अतुल के वकील की दलील

बंगलूरू: अतुल सुभाष आत्महत्या मामले में बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। मामले में सॉफ्टवेयर इंजीनियर अतुल सुभाष के वकील आकाश जिंदल ने आरोपी की जमानत याचिका पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि आरोपी पत्नी निकिता को अदालत में जमानत पाने के लिए बच्चे को हथियार के रूप में इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। दरअसल, अतुल ने यह आरोप लगाते हुए आत्महत्या कर ली थी कि उसकी पत्नी ने तलाक के समझौते के लिए तीन करोड़ रुपये मांगे थे।

आकाश ने कहा कि निकिता और उसके परिवार की जमानत याचिका आज सूचीबद्ध की गई थी। अतुल ने अपने आत्महत्या वीडियो में कहा था कि बच्चे को न्यायिक प्रक्रिया से बचने के लिए एक उपकरण के रूप में इस्तेमाल नहीं होने देना चाहिए। अब ठीक यही किया जा रहा है। उसके वकील ने तर्क दिया है कि हम उसकी पीठ पीछे बच्चे की कस्टडी मांग रहे हैं, लेकिन यह उसकी पीठ पीछे नहीं है। बच्चे की मां और पूरे परिवार को गिरफ्तार कर लिया गया है, इसलिए बच्चे की देखभाल करने वाला कोई नहीं है।

आकाश ने कहा कि निकिता गिरफ्तारी से बचने के लिए फरार हो गई थी। पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद उसे गिरफ्तार किया। अगर उसे अदालत से जमानत मिलेगी तो वह फिर से बच्चे को लेकर फरार होने की कोशिश करेगी। इसलिए हमारी दलील है कि उसे न्यायिक प्रक्रिया से बचने के लिए बच्चे को एक उपकरण के रूप में इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। अगली सुनवाई 4 जनवरी को होगी।

पत्नी निकिता गुरुग्राम और मां-भाई प्रयागराज से पकड़े गए थे
अतुल सुभाष आत्महत्या मामले में पुलिस ने 15 दिसंबर को बंगलूरू पुलिस ने पत्नी, सास और साले को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने बताया था कि अतुल सुभाष की पत्नी निकिता सिंघानिया को हरियाणा के गुरुग्राम से गिरफ्तार किया गया। इसके साथ ही निकिता की मां निशा सिंघानिया और भाई अनुराग सिंघानिया को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से गिरफ्तार किया गया था।

क्या है मामला?
दरअसल, पत्नी व उसके परिवार की प्रताड़ना और दो वर्ष में कोर्ट की 120 तारीखें इसके बावजूद न्याय न मिलने के कारण बंगलूरू में कार्यरत 34 वर्षीय आईटी पेशेवर अतुल सुभाष ने मौत को गले लगा लिया था। आत्महत्या को अंतिम विकल्प मानते हुए अतुल ने दुनिया से जाने से पहले करीब डेढ़ घंटे का वीडियो व 24 पन्ने का सुसाइड नोट छोड़ा था, जिसमें शादीशुदा जिंदगी के सामाजिक तानेबाने की खामियां, साथी के लालच और षड्यंत्र की दास्तां, कानूनी महकमे में भ्रष्टाचार को उजागर किया था। 

मराठाहल्ली पुलिस ने दर्ज की थी एफआईआर
मामले में मराठाहल्ली पुलिस ने अतुल के भाई विकास कुमार की शिकायत पर अतुल की पत्नी निकिता सिंघानिया समेत चार लोगों के खिलाफ बीएनएस की धारा 108 और 3(5) के तहत एफआईआर दर्ज की थी। निकिता सिंघानिया, उनकी मां निशा सिंघानिया, भाई अनुराग सिंघानिया और चाचा सुशील सिंघानिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। सभी पुलिस से भागते फिर रहे थे।