बिलासपुर। हाईकोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में राज्य शासन के उस आदेश को निरस्त कर दिया है, जिसमें जांजगीर के सीएमएचओ का तबादला किया गया था. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने कोर्ट के सामने राज्य शासन की ओर से बनाई गई स्थानांतरण नीति का हवाला देते हुए कहा कि शासन ने अपने ही नियमों व निर्देशों की धज्जियां उड़ा दी है. सीनियर अफसर की जगह जूनियर अफसर की पदस्थापना कर दी गई है. राज्य शासन ने स्थानांतरण करते समय कैडर का भी ध्यान नहीं रखा है.
बता दें कि स्वास्थ्य विभाग ने एक आदेश जारी कर जांजगीर चांपा जिला अस्पताल की मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. स्वाति वंदना सिसोदिया का स्थानांतरण किया था. उनकी जगह जूनियर डॉक्टर को पदस्थ कर दिया गया. राज्य शासन के फैसले के खिलाफ डॉ. स्वाति ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थीं.
याचिका में अपना पक्ष रखते हुए डॉ. स्वाति ने कहा कि वह क्लास वन अफसर हैं. उनकी जगह क्लास टू अफसर को सीएमएचओ के पद पर पदस्थ कर दिया गया है. शासन ने जो नीति बनाई है उसका अफसर उल्लंघन कर रहे हैं. याचिकाकर्ता ने बताया कि सीएमएचओ के पद से हटाते हुए उन्हें जिला अस्पताल में स्त्री रोग विशेषज्ञ बना दिया गया है. जिस अस्पताल में वह कार्यरत हैं उनके जूनियर डॉक्टर को उनके ऊपर बिठा दिया गया है.