पति ने फ्रेंच फ्राइज खाने से रोका, पत्नी ने दर्ज कराई क्रूरता की रिपोर्ट, HC ने याचिका पर लगाई रोक

Karnataka Husband stopped from eating French fries wife filed a cruelty report HC stayed the petition

बंगलूरू। बंगलूरू में पति का पत्नी को फ्रेंच फ्राइज खाने से रोकना भारी पड़ गया। पत्नी ने अमेरिकी पति के खिलाफ क्रूरता और दहेज के लिए उत्पीड़न करने का आरोप लगाते हुए रिपोर्ट दर्ज करा दी। मामले में पुलिस ने पति के खिलाफ लुक आउट नोटिस भी जारी कर दिया। महिला ने कर्नाटक हाईकोर्ट में याचिका दायर की। सुनवाई के बाद कोर्ट ने याचिका और पति के खिलाफ जारी किए गए कार्रवाई आदेशों पर रोक लगा दी। 

बंगलूरू के बसवनगुडी निवासी एक महिला ने अपने पति के खिलाफ दक्षिण महिला पुलिस थाने में दहेज उत्पीड़न, क्रूरता करने का आरोप लगाते हुए रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसके बाद कर्नाटक हाईकोर्ट में याचिका दायर करते हुए महिला ने बताया कि बच्चे को जन्म देने के बाद उसे हाई ब्लड प्रेशर की समस्या हो गई थी। उसके पति ने फ्रेंच फ्राइज, चावल और मांस खाने की अनुमति नहीं दी, क्योंकि उसको डर था कि पत्नी का वजन बढ़ जाएगा। 

कोर्ट में पति ने कहा कि पत्नी की गर्भावस्था के दौरान वह अमेरिका में थे। इस वक्त वह घर का सारा काम करता था। पत्नी सिर्फ टीवी देखती थी और फोन पर बातें करती थी। पति ने यह भी कहा कि वह घर में बर्तन धोता, झाड़ू पोंछा करता और फिर काम पर जाता था। मामले में सुनवाई के दौरान न्यायाधीश एम नागप्रसन्ना ने कहा कि पति के खिलाफ किसी भी तरह की जांच की अनुमति देना कानून का दुरुपयोग होगा। शिकायत में घरेलू उत्पीड़न के तहत दंडनीय अपराध की स्थिति नजर नहीं आ रही है।

कोर्ट ने हैरानी जताई कि छोटे से मामले के लिए पुलिस ने पति के खिलाफ लुक आउट नोटिस जारी कर दिया। यह पुलिस की शक्ति का उपयोग नहीं, बल्कि महिला के इशारे पर शक्ति का दुरुपयोग है। शिकायत का उद्देश्य पति को अमेरिका जाने से रोकना प्रतीत होता है।