उन्हें शर्म नहीं आई, यह एक महिला है… स्वाति मालीवाल के साथ बदसलूकी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बिभव कुमार को लगाई कड़ी फटकार

नईदिल्ली : राज्यसभा सासंद स्वाति मालीवाल के साथ बदसलूकी मामले में आरोपी बिभव कुमार की जमानत याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने बिभव कुमार को कड़ी फटकार लगाई. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक महिला से गलत बर्ताव पर शर्म नहीं आई? कोर्ट ने कहा कि बिना किसी उकसावे के बिभव ने गुंडागर्दी की. उसे ऐसा करने में कोई शर्म नहीं आई.

वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने बिभव के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने पूछा क्या सीएम आवास गुंडों को रखने के लिए है? महिला के साथ जबरदस्ती की गई. मुख्यमंत्री आवास क्या कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी है? क्या गुंडों को रखने के लिए सरकारी आवास है? क्या विभव के खिलाफ कोई गवाही देगा? शीर्ष अदालत ने आगे कहा कि ऐसे गुंडों को अपना सलाहकार कौन रखता है? मामले की अगली सुनवाई 7 अगस्त को होगी.

सुनवाई के दौरान क्या क्या हुआ?

बिभव की याचिका पर सुनवाई के दौरान उनके वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट में कहा ऐसे मामले में सेशंस कोर्ट को जमानत देनी चाहिए थी. एमएलसी रिपोर्ट में साधारण चोट को गैर-खतरनाक बताया गया है. आरोपों से बिल्कुल उलट रिपोर्ट है. जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने मामले पर हैरानी जताई. जस्टिस सूर्यकांत ने कहा अगर स्वाति मालीवाल घटना के तुरंत बाद 112 पर कॉल कर रही है, तो इससे क्या पता चलता है? मुख्यमंत्री का कार्यालय निजी आवास है? हम स्तब्ध हैं, जिस तरीके से इस मामले से निपटा गया.

जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने कहा कि 112 पर कॉल करने से यह बात झुठलाती है कि मामला मनगढ़ंत है. इस पर सिंघवी ने कहा कि वो सदन में आईं, उनके यहां कोई नहीं गया. इस पर जस्टिस सूर्यकांत ने कहा- सीएम आवास निजी आवास है? सिंघवी ने कहा कि आज सवाल यह है कि क्या बिभव जमानत के हकदार हैं. जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि हां, हम जमानत के सवाल की जांच कर रहे हैं.

13 मई को क्या वह CM के सचिव थे या पूर्व सचिव?

सिंघवी ने कहा कि दो फैसलों में कहा गया है कि आरोपी छेड़छाड़ कर सकता है, लेकिन वह सबूतों से छेड़छाड़ कैसे कर सकता है? जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि हम अदालत के फैसलों में पड़ना नहीं चाहते, लेकिन आरोप देखना चाहते हैं. सिंघवी ने कहा कि दिल्ली पुलिस और एलजी ने मेरी FIR उसी दिन दर्ज नहीं की. जस्टिस दीपांकर दत्ता ने कहा कि 13 मई को क्या वह सीएम के सचिव थे या पूर्व सचिव?

सिंघवी ने कहा कि मेरे ऊपर कैट का मामला चल रहा है. मैं राजनीतिक सचिव था. मैंने नियुक्तियां संभाली हैं. वहीं, बिभव की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.