कांग्रेस को झटका, आयकर विभाग की कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका खारिज

ITAT dismisses the plea moved by the Congress Party which sought a stay against Income Tax Department

नई दिल्ली। आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (आईटीएटी) ने कांग्रेस पार्टी की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें आयकर विभाग की ओर से की गई टैक्स वसूली की कार्रवाई पर रोक लगाने और पार्टी के बैंक खातों पर लगी रोक को हटाने की मांग की गई थी। 

कांग्रेस की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक तनखा ने आदेश को 10 दिनों के लिए स्थगित रखने का अनुरोध किया ताकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (आईएनसी) उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटा सके। हालांकि, पीठ ने इसे यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया कि हमारे सामने ऐसा कोई प्रावधान या अनुरोध नहीं है।

गौरतलब है कि कुछ समय पूर्व पार्टी के प्रवक्ता अजय माकन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि आयकर विभाग ने 2018-19 के आयकर रिटर्न के आधार पर कांग्रेस और यूथ कांग्रेस के खातों को फ्रीज कर दिया है। उन्होंने कहा कि आयकर विभाग ने इन दोनों खातों से 210 करोड़ रुपये की रिकवरी का भी आदेश दिया है। उन्होंने कहा कि हमारे अकाउंट में जो भी क्राउडफंडिंग से जुटाई गई राशि है, उसे हमारी पहुंच से दूर कर दिया गया है।

माकन ने कहा था कि चुनाव के एलान से महज दो हफ्ते पहले ही विपक्षी पार्टी का अकाउंट फ्रीज कर दिया गया। यह लोकतंत्र को फ्रीज करने जैसा है। माकन ने बताया कि इस खाते में एक महीने की सैलरी भी दी है। हमने आयकर विभाग को उन दानकर्ताओं के नाम भी दिए हैं।

माकन ने कहा, “हमें एक दिन पहले ही जानकारी मिली थी कि बैंकों को हम जो चेक भेज रहे थे, उनका निपटारा नहीं हो पा रहा था। जांच पर पता चला कि यूथ कांग्रेस का बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया गया है। इसके साथ ही कांग्रेस पार्टी के खाते भी बंद होने की बात सामने आई। कुल चार अकाउंट फ्रीज किए गए हैं। आयकर विभाग की तरफ से बैंकों को यह निर्देश दिया गया है कि हमारे कोई भी चेक स्वीकार न करें और हमारे खातों में जो भी राशि है उसे रिकवरी के लिए रखा जाए।”

उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने आईटीएटी में अपील दायर की थी। अधिवक्ता और कांग्रेस पार्टी के नेता विवेक तनखा उस समय बताया था कि इनकम टैक्स अपालेट ट्रिब्यूनल ने कांग्रेस को अंतरिम राहत देते हुए उसे खातों को चलाने की छूट दी है।