छत्तीसगढ़: टैक्स चोरी रोकने GST विभाग ने नियमों में किया बदलाव, ई-वे बिल जनरेट करने के लिए अब जरूरी होगी ये चीज

रायपुर। अगले महीने से पांच करोड़ से ज्यादा कारोबार करने वाले कारोबारी बिना ई-चालान के ई-वे बिल जेनरेट नहीं कर पाएंगे। बताया जा रहा है कि टैक्स चोरी रोकने के लिए एक मार्च से जीएसटी विभाग द्वारा यह नया नियम लाया जा रहा है। मालूम हो कि जीएसटी के नियमों के अनुसार 50 हजार रुपये से अधिक मूल्य के सामान को एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच ले जाने के लिए कारोबारियों को ई-वे बिल की आवश्यकता पड़ती है। अब मार्च से नया नियम लागू होने के बाद बिना ई चालान के ई-वे बिल जेनरेट नहीं किया जा सकेगा। बताया जा रहा है कि टैक्स भुगतान में पारदर्शिता लाने के लिए इस नियम को लागू किया जा रहा है।

इन कारणों से हुआ बदलाव

विभागीय अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार नेशनल इंफार्मेटिक्स सेंटर(एनआइसी) ने अपनी जांच में पाया है कि बहुत से ऐसे टैक्सपेर्यस हैं, जो बिजनेस टू बिजनेस और बिजनेस टू एक्सपोर्ट ट्रांजेक्शन के लिए ई चालान के बिना ही ई-वे बिल जेनरेट कर रहे हैं। ऐसे में कई बार ऐसा होता है कि बिजनेस का ई-वे बिल और ई-चालान मैच नहीं करता।

पात्र टैक्सपेयर्स पर ही लागू होगा नियम

विभागीय अधिकारियों का कहना है कि यह नियम केवल ई-चालान के पात्र टैक्सपेयर्स के लिए ही लागू होगा। एनआइसी ने यह स्पष्ट रूप से कहा है कि ग्राहकों और अन्य तरह के ट्रांजेक्शन के लिए ई-वे बिल जेनरेट के लिए ई चालान की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।