ज्ञानवापी: व्यासजी तहखाना मामले में मुस्लिम पक्ष को राहत नहीं, अगली तारीख के साथ ही सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश

Gyanvapi case: Hearing begins in the High Court on the appeal against the puja started in Vyasji's basement.

प्रयागराज। वाराणसी जिला जज द्वारा ज्ञानवापी तहखाना में हिंदू पक्ष को मिले पूजा के अधिकार के खिलाफ अंजुमने इंतजामियां कमेटी ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। इंतजामिया कमेटी ने अपील दाखिल करते हुए जिला जज के 31 जनवरी के आदेश पर रोक लगाने की मांग की है। फिलहाल मुस्लिम पक्ष को कोई राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने महाधिवक्ता को निर्देश दिया है कि जिलाधिकारी वाराणसी व्यास तहखाने की सुरक्षा करें, कोई चूक न हो। मामले की अगली सुनवाई छह फरवरी को होगी। 

मामले की सुनवाई जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की कोर्ट में हुई। कोर्ट में दोनों पक्षों के वकील मौजूद रहे। सुनवाई शुरू होने पर इंतजामिया कमेटी ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि जिला जज वाराणसी ने सेवानिवृत्ति के दिन हड़बड़ी में पूजा करने का आदेश जारी किया है। इस पर रोक लगाई जानी चाहिए।