छत्तीसगढ़: सभी एल्डरमैन की सेवाएं समाप्त, भूपेश सरकार के कार्यकाल में हुई थी 1200 एल्डरमैन की नियुक्ति, आदेश जारी

रायपुर। छत्तीसगढ़ के नगरीय निकायों में नियुक्त किए गए सभी एल्डरमैन की सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के विशेष सचिव डॉ. अय्याज एफ. तंबोली ने शुक्रवार को आदेश जारी किया है। साल 2018 में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद निकायों में करीब 1200 एल्डरमैन नियुक्त किए गए थे, जो अब तक कार्यरत थे।

अब भाजपा की सरकार बनने के बाद भूपेश सरकार के कार्यकाल में निकायों में नियुक्त सभी एल्डरमैन की सेवाएं समाप्त हो गई है। आदेश के तहत सभी नगर निगम, नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों में पूर्व में नियुक्त एल्डरमैन की नियुक्तियां तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी गई है।

वर्ष 2018 में हुए विधानसभा चुनाव के बाद प्रदेश की भूपेश सरकार ने भाजपा शासनकाल में नियुक्त किए गए सभी एल्डरमैन की सेवाएं समाप्त कर दी थी। फिर नए एल्डरमैन नियुक्त किए गए थे। वर्ष 2019 में निकाय चुनाव हुए थे। अब तक भूपेश सरकार में नियुक्त एल्डरमैन कार्यरत थे।

छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1956 की धारा 9 के तहत नगरीय निकायों में एल्डरमेन एवं दिव्यांग मनोनीत सदस्य नियुक्त किए जाते हैं। नगर निगमों में 8, नगर पालिकाओं में 5 और नगर पंचायतों में 3 एल्डरमैन नियुक्त किए जाते हैं। वार्डों की संख्या अधिक होने पर इनकी संख्या बढ़ सकती है। इनके कार्यकाल की सीमा नहीं है।

बता दें कि छत्तीसगढ़ में नगर निगम 14, नगर पालिका परिषद 47 और नगर पंचायत 122 है।