किशोरी से दुष्कर्म मामले में भाजपा विधायक रामदुलार गोंड को 25 साल की कैद, दस लाख रुपये का जुर्माना

BJP MLA Ramdular Gond convicted in teenage misdeed case, sentenced to 25 years, fined Rs 10 lakh

सोनभद्र। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में दुद्धी सीट से भाजपा विधायक रामदुलार गोंड को किशोरी से दुष्कर्म मामले में सजा का एलान हो गया है। भाजपा विधायक रामदुलार गोंड को कोर्ट ने 25 साल की कैद तथा 10 लाख रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड की धनराशि पीड़िता को मिलेगी।किशोरी से दुष्कर्म के मामले में सोनभद्र की एमपी-एमएलए कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है। नवंबर 2014 में म्योरपुर थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था और आठ सालों की लंबी सुनवाई के बाद फैसला आया है। 

एमपी-एमएलए कोर्ट ने भाजपा विधायक रामदुलार गोंड को 25 वर्ष कैद और दस लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। विधायक को किशोरी के साथ दुष्कर्म का दोषी पाया गया है। आठ साल तक चली लंबी कानूनी लड़ाई के बाद बृहस्पतिवार को कोर्ट ने फैसला सुनाया। एमपी-एमएलए कोर्ट के न्यायाधीश एहसानुल्लाह खां ने अर्थदंड की समूची राशि पीड़िता को देने का आदेश दिया है। कोर्ट के फैसले के बाद भाजपा और विधायक समर्थकों को तगड़ा झटका लगा है। आदेश के बाद रामदुलार गोंड की विधायकी जानी तय मानी जा रही है। विधायक के अधिवक्ता ने फैसले को उच्च अदालत में चुनौती देने की बात कही है।

बता दें कि किशोरी से दुष्कर्म के मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट ने 12 दिसंबर को भाजपा विधायक रामदुलार गोंड को दोषी करार दिया था। मंगलवार को सुनवाई के बाद एमपी-एमएलए कोर्ट के न्यायाधीश एहसानुल्लाह खान ने सजा सुनाने के लिए 15 दिसंबर की तिथि निर्धारित की थी। 

BJP MLA Ramdular Gond convicted in teenage misdeed case, sentenced to 25 years, fined Rs 10 lakh

अदालत परिसर में दुद्धी विधायक रामदुलार गोंड 

पीड़िता के भाई ने जाहिर की खुशी, कहा नौ साल बाद न्याय मिला
एमपी-एमएलए कोर्ट से विधायक रामदुलार गोंड को सजा होने पर पीड़िता के भाई ने खुशी जाहिर की। सुनवाई के दौरान मंगलवार को आए पीड़िता के भाई जब इस संबंध में वार्ता की गई तो उनका कहना था कि अदालत के फैसले वे वह बेहद खुश है। नौ साल के संघर्ष के बाद आज उसे न्याय मिला है। बता दें कि पीड़िता के भाई की शिकायत पर ही नौ साल पहले रामदुलार गोंड के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज हुआ था।