आप सांसद संजय सिंह की जमानत याचिका पर 28 नवंबर को होगी सुनवाई, 4 दिसंबर तक बढ़ी कस्टडी

नईदिल्ली : दिल्ली की एक अदालत कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लांड्रिंग मामले में गिरफ्तार आम आदमी पार्टी (AAP) के सांसद संजय सिंह की जमानत याचिका पर 28 नवंबर को सुनवाई कर सकती है. इस मामले पर शनिवार (25 नवंबर) को सुनवाई होनी थी, लेकिन जज के अवकाश के कारण सुनवाई स्थगित कर दी गई.

24 नवंबर को जमानत के लिए डाली थी अर्जी

इससे पहले आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने शुक्रवार (24 नवंबर) को जमानत के लिए अदालत का रुख किया था. उनके वकील इरशादन ने कहा था कि संजय सिंह के जमानत की अर्जी राउज एवेन्यू अदालत की रजिस्ट्री में दायर की गई है और शनिवार को इस पर सुनवाई हो सकती है.

सांसद संजय सिंह की न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त होने पर उन्हें कोर्ट में पेश किया. ईडी के अनुरोध पर विशेष जज एमके नागपाल ने संजय सिंह की न्यायिक हिरासत चार दिसंबर तक बढ़ा दी थी.  

शराब व्यवसायों को फायदा पहुंचाने का आरोप

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने 4 अक्टूबर को संजय सिंह को गिरफ्तार किया था. ईडी ने आरोप लगाया था कि संजय सिंह ने रद्द की जा चुकी शराब नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी. आरोप के अनुसार इस नीति से कुछ शराब व्यवसायों, थोक और खुदरा व्यवसायों को वित्तीय लाभ हुआ. हालांकि संजय सिंह ने इन आरोपों का सिरे से खारिज किया है.

संजय सिंह ने कोर्ट से मांगी थी ये अनुमति

वहीं कोर्ट ने संजय सिंह की ओर से दायर एक अर्जी को स्वीकार किया था जिसमें पारिवारिक खर्चों के लिए धन जारी करने के लिए दो चेक पर हस्ताक्षर करने की अनुमति मांगी गई थी. पिछली सुनवाई में संजय सिंह ने जेल में इलेक्ट्रिक केतली के इस्तेमाल की अनुमति मांगी थी.

सांसद संजय सिंह के स्वास्थ्य को लेकर कोर्ट ने जेल के अधिकारियों को उचित इलाज के लिए प्राइवेट डॉक्टर को शामिल करने का निर्देश दिया है.