रामपुर। सपा नेता आजम खां को नफरती भाषण मामले में कोर्ट ने दोषी करार दिया है। कोर्ट ने आजम खां को दो साल की कैद और ढाई हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। सजा के प्रश्न पर आजम खां के अधिवक्ता और अभियोजन का पक्ष सुना गया। आजम खां न्यायिक अभिरक्षा में है।
आजम खां पर आरोप है कि 18 अप्रेल 2019 को धमारा गांव में जनसभा के दौरान उन्होंने संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। जिसका वीडियो भी वायरल हुआ था। उसके बाद एडीओ सहकारिता अनिल चौहान ने शहजादनगर में आजम खां के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था।
पुलिस ने विवेचना के बाद कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की और सुनवाई के बाद शनिवार को आजम खां को नफरती भाषण मामले में दोषी करार दिया गया है। आजम खां इस समय न्यायिक अभिरक्षा में हैं।