छत्तीसगढ़: सनकी प्रेमी को उम्रकैद, प्रेमिका दूसरे से फोन पर करती थी बात, इसलिए कर दी हत्या

रायपुर। राजधानी रायपुर के खरोरा इलाके के नयाबांधा तालाब नर्सरी में करीब दो साल पहले कुमारी महेश्वरी उर्फ रानू के गले में चाकू मारकर की गई हत्या के मामले में आरोपित शिवम ध्रुव को प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश संतोष कुमार तिवारी ने आजीवन कारावास के साथ सौ रूपये अर्थदंड की सजा से दंडित किया है जबकि सहआरोपी मोनू साहू के खिलाफ आरोप सिद्ध नहीं होने पर उसे दोषमुक्त कर दिया गया।

प्रेमिका की हत्‍या के आरोप में दो साल बाद मिली सजा

अपर लोक अभियोजक राजेंद्र जैन ने बताया कि 1 सिंतबर 2021 की सुबह 9.30 बजे खरोरा थानाक्षेत्र के नयाबांधा तालाब नर्सरी में कुमारी महेश्वरी उर्फ रानू सूर्यवंशी की गले में चाकू से वारकर हत्या कर दी गई थी। वार्ड क्रमांक चार खरोरा के पार्षद पति भूपेंद्र सेन ने पुलिस थाने में इस हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी।

प्रेमिका किसी दूसरे लड़के से करती थी बात

रिपोर्ट में बताया गया था कि आरोपित शिवम ध्रुव गंभीर रूप से घायल है। उसके गले में चोट आई है।भूपेंद्र ने सत्यम सरकारी अस्पताल में भर्ती शिवम ध्रुव से हत्या के बारे में पूछताछ की तो उसने बताया कि उसका मृतिका महेश्वरी से प्रेम प्रसंग चल रहा था। लेकिन कुछ दिनों से महेश्वरी का किसी दूसरे लड़के से बातचीत होने के कारण वह नाराज था और इसी वजह से उसने महेश्वरी की हत्या कर दी।

पुलिस ने मामले में हत्या, साजिश रचने का केस दर्ज कर आरोपित शिवम ध्रुव के साथ हत्या की साजिश रचने में मदद करने वाले मोनू साहू को गिरफ्तार कर जेल भेजा। इसके बाद दोनों के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र पेश किया गया।

हत्‍या में सहआरोपित दोषमुक्त

प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश संतोष कुमार तिवारी ने मामले की सुनवाई करते हुए दोनों आरोपितों पर साजिश रचने का मामला साबित नहीं होने पर दोषमुक्त कर दिया। वहीं हत्या का आरोप सिद्व होने पर शिवम ध्रुव को आजीवन कारावास के साथ सौ रूपये अर्थदंड की सजा से दंड़ित किया जबकि मोनू साहू को दोषमुक्त कर तत्काल रिहा करने का आदेश सुनाया।