नईदिल्ली : उद्धव ठाकरे के वकील कपिल सिब्बल ने चुनाव आयोग के फैसले पर रोक की मांग करते हुए कहा कि चुनाव आयोग ने शिवसेना को लेकर गलत फैसला दिया है, उनको इस फैसले को पलट देना चाहिए. इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि संविधान पीठ को इस मामले पर सुनवाई करने के लिए नियत किया गया है. उन्होंने कहा कि हम रोज होने वाला नियमित काम प्रभावित नहीं करना चाहते हैं इसलिए हम कल (22 फरवरी) को दोपहर 3.30 बजे इस मामले की सुनवाई करेंगे.
चीफ जस्टिस ने कहा, सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ उद्धव बनाम शिंदे विवाद के दूसरे पहलुओं की पहले से ही विस्तृत सुनवाई कर रही है, इसलिए उसे बीच में बाधित करना सही नहीं होगा. उन्होंने कहा, वह नई याचिका को पहले पढ़ना चाहते हैं फिर वह कल दोपहर 3.30 बजे इस मामले की सुनवाई करेंगे.
जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 जजों की संविधान पीठ शिंदे कैंप के 16 विधायकों की अयोग्यता, सरकार बनाने के लिए शिंदे को मिले निमंत्रण, नए स्पीकर के चुनाव जैसे कई मामलों पर उद्धव गुट की तरफ से उठाए गए सवालों पर दायर याचिका की आज सुनवाई कर रही है.
क्या है पूरा मामला?
निर्वाचन आयोग ने शुक्रवार (17 फरवरी) को एकनाथ शिंदे के धड़े को असली शिवसेना मानते हुए उसको पार्टी का नाम और सिंबल रखने का आदेश दिया था. इसके बाद उद्धव गुट ने सुप्रीम कोर्ट का रुख कर लिया. अपने 78 पन्नों के फैसले में निर्वाचन आयोग ने उद्धव ठाकरे धड़े को उसे आवंटित किया हुआ नाम और चुनाव निशान जलती मशाल को महाराष्ट्र में आगामी विधानसभा उप-चुनाव तक रखने की अनुमति दी है. वहीं इस फैसले पर उद्धव गुट के सांसद संजय राउत ने आरोप लगाए कि निर्वाचन आयोग और शिंदे गुट के बीच 2000 करोड़ रुपये का सौदा हुआ है. बीजेपी ने राउत के आरोपों को निराधार बताते हुए निर्वाचन आयोग से मामले की शिकायत की.