छत्तीसगढ़ः चलती बाइक पर कपल का रोमांस, देखें Video, लड़के को गले लगाए टंकी पर बैठकर धूमती रही युवती; साथ में चल रहे थे दोस्त

पूरे घटनाक्रम का वीडियो सामने आया है।

दुर्ग। जिले में चलती बाइक पर कपल के रोमांस का वीडियो सामने आया है। वीडियो में एक युवती बाइक की टंकी पर बैठी हुई नजर आ रही है। वो लड़के को गले लगाए हुए है। दोनों पूरे शहर में ऐसे ही घूमते नजर आए। इस दौरान उनके दोस्त दूसरी गाड़ियों में पीछे चल रहे थे। यह पूरी घटना कैमरे में कैद हुई है।

दरअसल, शनिवार सुबह 9.50 बजे एक बिना नंबर की हाई स्पीड ब्लैक कलर की बाइक में एक लड़का भिलाई नगर के जयंती स्टेडियम पीछे वाले रास्ते से निकला। उसके पीछे कई स्कूटर और बाइक चालक चलते हुए वीडियो बना रहे थे। जब पत्रकारों की टीम ग्लोब चौक तक उनका पीछा करते हुए पहुंची तो देखा कि लड़का और लड़की एक बाइक पर फिल्मी अंदाज में रोमांस कर रहे हैं।

लड़की का चेहरा लड़के के जैकेट से छिपा हुआ था। ये लोग ग्लोब चौक से सेक्टर 8 फ्लाई ओवर होते हुए नेहरू नगर भेलवा तालाब के आगे कुछ देर रुके। उसके बाद वहां से स्मृति नगर के एक रेस्टोरेंट में चले गए। इस दौरान जिन लोगों ने भी इन्हें देखा, वह हैरान रह गया। दूसरे लोग भी पूरे घटनाक्रम का वीडियो बनाते दिखे।

लड़की ने अपने चेहरे को लड़के के जैकेट से छिपाया था।

लड़की ने अपने चेहरे को लड़के के जैकेट से छिपाया था।

इनके साथ स्कूटर पर चल रहे थे दोस्त
बाइक पर बैठे लड़का लड़की के साथ ही एक स्कूटर क्रमांक CG 07 CF 0919 पर चालक लड़का लड़की चल रहे थे। ये लोग भी उनके साथ रेस्टोरेंट तक गए। इससे साफ था कि बाइक सवार लड़का और लड़की ये सारा काम जानबूझकर खुलेआम कर रहे थे।

कपल के साथ स्कूटर से चलते रहे उनके दूसरे दोस्त

कपल के साथ स्कूटर से चलते रहे उनके दूसरे दोस्त

एसपी के आदेश की उड़ी धज्जियां
एक तरफ जहां दुर्ग एसपी डॉ. अभिषेक पल्लव यह आदेश दे रहे हैं कि यदि कोई भी बिना हेलमेट और सीट बेल्ट के गाड़ी चलाते मिला तो उस पर कार्रवाई होगी। वहीं ये दो मनचले लड़का और लड़की खुलेआम ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाते दिख रहे हैं। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि ये मामला आईपीसी के सेक्शन 279 (खतरनाक ड्राइविंग) का बनता है।

वहीं इस मामले में अब एसपी डॉ. अभिषेक पल्लव का कहना है कि ट्रैफिक रूल का पालन करने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। जो भी व्यक्ति रफ ड्राइविंग करते पाया जाएगा उसके खिलाफ गंभीर धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी।