रामपुर। पूर्व सांसद और फिल्म अभिनेत्री जयाप्रदा के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन के दो मामलों में रामपुर की अदालत ने जमानती वारंट जारी किए हैं। वह दोनों मामलों में अदालत में हाजिर नहीं हो रही थीं। अदालत ने उन्हें 25 नवंबर को हाजिर होने के आदेश दिए हैं। इसके बाद भी हाजिर न होने पर अदालत उनके गैर जमानती वारंट जारी कर सकती है।
जयाप्रदा रामपुर से दो बार सांसद रह चुकी हैं। वह दोनों बार सपा के टिकट पर चुनाव जीती थीं। वर्ष 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में वह भाजपा के टिकट पर प्रत्याशी थींं। लेकिन, चुनाव हार गई थीं। चुनाव प्रचार के दौरान उनके खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन के मामले दर्ज हुए थे।लोकसभा चुनाव 2019 में दर्ज हुए थे आचार संहिता उल्लंघन के मामले
इनमें एक मामला स्वार कोतवाली में हुआ था। इसमें आरोप है कि जयाप्रदा ने नूरपुर गांव में 19 अप्रैल 2019 को सड़क का उद्घाटन किया था। इसका वीडियो भी प्रसारित हुआ। तब मजिस्ट्रेट डा. नीरज कुमार पराशरी की ओर से आचार संहिता उल्लंघन की प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी।
दूसरा मामला केमरी थाने में हुआ था। इसमें पूर्व सांसद पर 18 अप्रैल 2019 को केमरी के गांव पिपलिया मिश्र में आयोजित जनसभा में आजम खां और मायावती को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। सर्विलांस टीम के प्रभारी कुलदीप भटनागर की ओर से इस मामले में प्राथमिकी दर्ज की गई थी।पुलिस दोनों मामलों में दर्ज कर चुकी है आरोप पत्र
पुलिस ने दोनों ही मामलों में पूर्व सांसद के खिलाफ आरोप पत्र अदालत में दाखिल कर दिए थे। मामले की सुनवाई एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट (मजिस्ट्रेट ट्रायल) में चल रही है। अदालत ने उन्हें कई बार समन भेजकर तलब किया था, लेकिन वह हाजिर नहीं हो रही थीं। मंगलवार को भी दोनों मामलों में सुनवाई थी। पूर्व सांसद कोर्ट में हाजिर नहीं हुईं, जिस पर अदालत ने दोनों मामलों में उनके जमानती वारंट जारी कर दिए हैं। अब इस मामले की सुनवाई 25 नवंबर को होगी।