नईदिल्ली I 200 करोड़ रुपये की ठगी मामले में फंसी बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीस की जमानत याचिका पर गुरुवार को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई हुई. प्रवर्तन निदेशालय (ED) और जैकलीन फर्नांडीस का पक्ष सुनने के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया है. मामले में कल फैसला आ सकता है. बहस के दौरान ईडी की ओर से जैकलीन पर कई गंभीर आरोप लगाए गए. कोर्ट में ईडी ने दावा किया कि जैकलीन ने देश से भागने की कोशिश की.
जमानत याचिका पर बहस के दौरान प्रवर्तन निदेशालय ने कहा कि दिसंबर 2021 में जैकलीन ने देश छोड़कर भागने की कोशिश की. कोर्ट में जैकलीन के वकील ने दलील दी कि जैकलीन जांच में सहयोग कर रही हैं और पांच बार उनके बयान को रिकॉर्ड किया जा चुका है. इस दौरान ईडी ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि जांच में सहयोग करने का ये मतलब नही होता कि आरोपी देश छोड़कर नहीं जा सकता है या फिर सबूतों से छेड़छाड़ नहीं कर सकता.
प्रवर्तन निदेशालय ने जैकलीन पर लगाया बड़ा आरोप
सुनवाई के दौरान जांच एजेंसी ने अदालत में दावा किया कि जैकलीन फर्नांडीस ने देश छोड़कर भागने के सारे हथकंडे अपनाए क्योंकि उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं है. ईडी ने अपनी जिरह के दौरान कहा कि अभी इस मामले में जांच चल रही है. ईडी के वकील ने कोर्ट को बताया कि एजेंसी ने इस मामले की जांच बेहद गंभीरता के साथ की है. एजेंसी ने ये भी कहा कि अभिनेत्री ने पूछताछ के दौरान हर सवाल का जवाब घुमा फिरा कर दिया.
क्या है पूरा मामला
प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद कॉनमैन (ठग) सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े 200 करोड़ रुपये की मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में अभिनेत्री जैकलीन को भी आरोपी बनाया है. आरोप है कि जैकलीन को ठगी की जानकारी थी बावजूद इसके उन्होंने सुकेश से तोहफे लिए. सुकेश ने जैकलीन को कई महंगे तोहफे दिए थे. उन्हीं तोहफों के कारण जैकलीन इस मामले में फंस गईं. अब माना जा रहा है कि अदालत जैकलीन की जमानत पर कल फैसला दे सकती है.