छत्तीसगढ़ः सड़क हादसे में 3 दोस्तों की मौत, परीक्षा देकर बाइक से लौट रहे 12वीं के छात्रों को बस ने रौंदा, ओवरटेक के चक्कर में हादसा 


दुर्ग।भिलाई के धमधा थाना क्षेत्र में बड़ा सड़क हादसा हो गया। यहां एक सवारी बस ने ओवरटेक करने के चक्कर में सामने से आ रही बाइक को टक्कर मार दिया। भिड़ंत इतनी तेज थी बाइक पर सवार तीनों छात्रों की मौत हो गई। तीनों छात्र 12वीं में पढ़ते थे और त्रैमासिक परीक्षा देकर घर लौट रहे थे।

धमधा थाना प्रभारी विपिन रंगारी ने बताया कि शाम राटाडाह चौक के पास सड़क दुर्घटना की सूचना मिली थी। तीनों छात्र ग्राम देवरी के रहने वाले थे। धमधा शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला बालक में पढ़ते थे। उनकी त्रैमासिक परीक्षा चल रही थी। तीनों छात्र बाइक सीजी 07 एम 8598 से परीक्षा देने धमधा गए थे।

बाइक सवार तीनों छात्र शाम को अपने घर देवरी लौट रहे थे। शाम करीब 5.30 बजे के करीब वे जैसे ही राटाडाह चौक के पास पहुंचे थे, सामने से दुर्ग की ओर आ रही नवीन ट्रैवल्स की यात्री बस सीजी 07 E- 9909 ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया। सड़क दुर्घटना में दो लड़कों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं एक को एंबुलेंस से दुर्ग लाया गया, लेकिन उसने भी रास्ते में दम तोड़ दिया। पुलिस ने बस को जब्त कर चालक मुकेश साहू को गिरफ्तार कर लिया है।

मृतक दीपक साहू।

मृतक दीपक साहू।

दूसरी साइड में जाकर बस ने मारी टक्कर
प्रत्यक्ष दर्शियों ने बताया कि बस के आगे एक कार जा रही थी। बस चालक उसे ओवर टेक करते हुए दूसरी (रॉन्ग साइड) में चला गया। अचानक अपने सामने बाइक को आता देख बस चालक का संतुलन बिगड़ गया और उसने उन्हें टक्कर मार दी।

मृतक कोमल साहू।

मृतक कोमल साहू।

बिना हेलमेट के नाबालिग चला रहे थे बाइक
मृतकों की पहचान कोमल साहू पिता टिकाराम साहू (18 साल), चंद्रशेखर साहू पिता नरसिंह साहू (17 साल) और दीपक साहू पिता घनश्याम साहू (17 साल) के रूप में हुई है। दीपक अपने घर में 4 बहनों में अकेला था। उसकी मौत से घर का चिराग ही बुझ गया। तीनों छात्र नाबालिग बताए जा रहे हैं। तीनों ने हेलमेट भी नहीं लगाया हुआ था। इसी के चलते उनके सिर और चेहरे में गहरी चोट आई और उनकी मौत हुई है।

मृतक चंद्रशेखर साहू।

मृतक चंद्रशेखर साहू।

एसपी दुर्ग ने अभिभावकों से की अपील
एसपी दुर्ग डॉ. अभिषेक पल्लव ने अभिभावकों से अपील की है कि वह नाबालिग बच्चों को गाड़ी न दें। साथ ही बिना हेलमेट के गाड़ी बिल्कुल न चलाएं। बिना ड्राइविंग लाइसेंस के और 18 साल से कम उम्र में गाड़ी चलाना कानूनन अपराध है। इससे दुर्घटना की आशंका भी बनी रहती है।