छत्तीसगढ़ः तबादला नीति जारी, जिला, राज्य स्तर के अधिकारी कर्मचारी और स्कूल शिक्षा विभाग के कर्मचारियों पर होगा लागू 

रायपुर। प्रदेश सरकार ने तबादला नीति जारी कर दी है। कब, किसका, कैसे ट्रांसफर होगा, इसे लेकर नियम बना दिया गया है। इसमें जिला स्तर के अधिकारी कर्मचारी, राज्य स्तर के अधिकारी, कर्मचारी और स्कूल विभाग के कर्मियों के लिए नियम तय किए गए हैं। जिला स्तर पर 10 सितंबर तक, प्रदेश स्तर पर 30 सितंबर तक सभी ट्रांसफर पूरे कर लिए जाएंगे। क्या नियम सरकार ने तए किए हैं, वो इस आदेश की कॉपी में पढ़िए…

2019 में आई थी आखिरी तबादला नीति
छत्तीसगढ़ की आखिरी तबादला नीति 2019 में आई थी। इसमें तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के स्थानांतरण जिले के प्रभारी मंत्री के अनुमोदन से कलेक्टर द्वारा करने का प्रावधान था। स्थानांतरण के लिए आवेदन 15 जून से 25 जुलाई तक संबंधित विभागों के जिला स्तरीय अधिकारियों के कार्यालयों को दिए जाने थे। तय हुआ था कि तृतीय श्रेणी कर्मचारियों के मामले में उनके संवर्ग में कार्यरत कर्मचारियों की कुल संख्या के अधिकतम 10 प्रतिशत और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के मामलों में अधिकतम पांच प्रतिशत तक स्थानांतरण किए जा सकेंगे।

कर्मचारी संगठन कर रहे थे मांग
खबर है कि कोविड की वजह से तबादला नीति पर रोक लगी हुई थी। कोरोना काल के वक्त खुद इसे लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मीडिया से कहा था कि कोरोना काल में कर्मचारियों के एक मुश्त तबादले संभव नहीं हैं। वित्त विभाग ने व्यापक तबादलों पर रोक लगाने का प्रस्ताव दिया था, जिसे सरकार ने स्वीकार कर लिया था। कर्मचारी संगठन इस वर्ष तबादला नीति की मांग कर रहे थे।