सुप्रीम कोर्ट: ‘कोई आरोपी या दोषी है, इस वजह से संपत्ति में तोड़फोड़ नहीं हो सकती’, बुलडोजर एक्शन पर रोक बरकरार
नई दिल्ली। संपत्तियों को गिराने के खिलाफ याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ‘हम यह स्पष्ट करने जा रहे हैं कि सिर्फ इसलिए कि कोई आरोपी या दोषी है, उसकी संपत्ति को गिराने का आधार नहीं बनाया जा सकता।’ हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया किContinue Reading