बिलासपुर: हाईकोर्ट बोला- ‘सरकारी कर्मचारी का नाजायज पुत्र भी अनुकंपा के लिए हकदार, 45 दिन में नियुक्ति दे एसईसीएल’
बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने अनुकंपा नियुक्ति के मामले में महत्वपूर्ण फैसला दिया है। जस्टिस संजय के अग्रवाल ने कहा कि भले ही याचिकाकर्ता मृतक सरकारी कर्मचारी का नाजायज पुत्र हो, फिर भी वह अनुकंपा के लिए हकदार होगा। कोर्ट ने SECL को 45 दिनों के भीतर अनुकंपा नियुक्ति देने कीContinue Reading