छत्तीसगढ़ः जीएसटी ने फिर किया हलाकान, अब बिना बिल के नहीं दे पाएंगे 200 रुपए से ज्यादा का सामान, बिल में देनी होगी 11 तरह की जानकारी
रायपुर। जीएसटी के नए नियम ने एक बार फिर कारोबारियों को हलाकान कर दिया है। नए नियम के अनुसार अब जीएसटी में कोई भी पंजीकृत व्यापारी 200 रुपए या उससे ज्यादा का सामान बिना बिल के नहीं बेच पाएगा। रजिस्टर्ड व्यापारियों के लिए मात्र 200 रुपए का भी सामान बेचनेContinue Reading