
नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट वक्फ (संशोधन) अधिनियम की सांविधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सोमवार को सुनवाई करेगा। पिछली सुनवाई में अदालत ने कानून के दो मुख्य पहलुओं पर रोक लगा दी थी। 17 अप्रैल को सुनवाई में मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार व जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ को केंद्र की ओर से आश्वासन दिया गया था कि वह 5 मई तक न तो वक्फ बाय यूजर समेत वक्फ संपत्तियों को गैर-अधिसूचित करेगा, न ही केंद्रीय वक्फ परिषद व बोर्डों में कोई नियुक्ति करेगा। केंद्र ने उसे सुने बिना कानून पर रोक न लगाने का आग्रह भी किया था। इसके बाद, कोर्ट ने सुनवाई की तारीख 5 मई तय की थी। इस बीच, आल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने रविवार को देशव्यापी प्रदर्शन किया।