आसाराम को हाईकोर्ट से मिली 17 दिन की पैरोल, इलाज के लिए महाराष्ट्र जाने की अनुमति

Rajasthan News: Asaram gets 17 days parole from High Court for treatment

जोधपुर। नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे आसाराम को हाईकोर्ट ने 17 दिन की पैरोल दी है। इन 17 दिन में 2 दिन आने-जाने का इनक्लूड किया है। इसके बाद माना जा रहा है कि आसाराम 15 दिसंबर तक इलाज के लिए महाराष्ट्र के माधवबाग अस्पताल के लिए जोधपुर से रवाना हो सकते हैं। इस समय आसाराम जोधपुर के ही आरोग्यं अस्पताल में इलाज ले रहे हैं। वे वहां पर एडमिट हैं। 

बता दें कि आसाराम का जोधपुर के निजी आयुर्वेदिक अस्पताल में 10 नवंबर से 30 दिन की पैरोल पर इलाज चल रहा था। मंगलवार को पैरोल अवधि खत्म हो गई। इसके बाद आसाराम की ओर से पुणे के माधो बाग अस्पताल में इलाज के लिए कोर्ट इजाजत मांगी गई। इस पर जस्टिस दिनेश मेहता और विनीत माथुर की बेंच ने आसाराम को माधो बाग अस्पताल में इलाज के लिए 15 दिसंबर से 17 दिन की पैरोल दी है।

उच्च न्यायालय के आदेश के बाद आसाराम जोधपुर स्थित आरोग्य अस्पताल से सीधा हवाई मार्ग से महाराष्ट्र के लिए रवाना हो सकते हैं। उन्हें बाकी प्रक्रियाओं के लिए जोधपुर के सेंट्रल जेल जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आसाराम पिछले कई वर्षों से पैरोल के लिए प्रयास कर रहे थे। 11 वर्ष में पहली बार इस वर्ष के सितंबर माह में कोर्ट ने उनकी अर्जी को स्वीकार किया। उस समय भी वो जोधपुर के एम्स में भर्ती थे।