छत्तीसगढ़: जादू-टोना करने के संदेह पर कुल्हाड़ी से गला काटकर महिला की हत्या, आरोपी युवक गिरफ्तार

पुलिस गिरफ्त में हत्या का अरोपी युवक - Dainik Bhaskar

बलरामपुर। जिले के सामरी पाट में दीपावली की रात जादू-टोना करने के संदेह पर घर में सो रही महिला की गांव के ही युवक ने गला काटकर हत्या कर दी। पुलिस ने संदेही युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो युवक ने महिला की हत्या करना स्वीकार कर लिया। युवक ने पहले भी महिला को जान से मारने की धमकी दी थी। युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है।

जानकारी के मुताबिक, सामरी थानाक्षेत्र के इदरीपाट में ग्रामीणों ने दीपावली का त्यौहार मनाया। गांव की फुलची नगेशिया (55) रात में खाना खाकर अपनी पोती संगीता के साथ घर के कमरे में सोई थी। कमरे में दरवाजा नहीं था। शनिवार सुबह उसका खून से लथपथ शव बिस्तर में पड़ा मिला।

फुलची नगेशिया का गला आधा कटा हुआ था। घटना की रिपोर्ट शनिवार को उसके पुत्र बुतरू नगेसिया ने सामरी थाने में दर्ज कराई। दादी के साथ सो रही पोती संगीता भी हत्या को लेकर कुछ नहीं बता सकी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम पश्चात् परिजनों को सौंप दिया।

गांव के युवक ने की थी हत्या, गिरफ्तार

पुलिस ने मामले में परिजनों से पूछताछ की तो पता चला कि पास में रहने वाला युवक बजरू नगेसिया (27) के द्वारा 03-04 साल से फुलची नगेशिया पर जादू-टोना करने का शक करता था एवं उसे पूर्व में जान से मारने की धमकी दे चुका था। पुलिस ने बजरू नगेशिया की खोजबीन शुरू की तो वह फरार मिला।

पुलिस ने बजरू नगेशिया की खोजबीन की एवं उसे हिरासत में लिया। पूछताछ में बजरू नगेशिया ने हत्या करना स्वीकार कर लिया। बजरू नगेशिया ने बताया कि दीपावली की रात वह बुतरू के घर गया था, जहां फुलची नगेशिया अपनी पोती के साथ सो रही थी। कमरे में रखे हुए टांगी से ही उसने फुलची नगेशिया का गला काट दिया एवं भाग निकला।

पत्नी व परिवार पर जादू-टोना करने का शक

सामरी पाट थाना प्रभारी विजय प्रताप सिंह ने बताया कि पूछताछ में बजरू ने हत्या का कारण परिवार व पत्नी पर मृतका द्वारा जादू-टोना करने का संदेह बताया। बजरू की पत्नी को बच्चा होने के एक माह बाद दूध होना बंद हो गया। वह देवार (ओझा) के पास गया तो उसने बताया कि उसपर जादू-टोना किया गया है।

इसके बाद से बजरू नगेशिया महिला फुलची नगेशिया से रंजिश रखता था। उसने दीपावली की रात हत्याकांड को अंजाम दिया। आरोपी के खिलाफ पुलिस ने धारा 194,103 (1) बीएनएस एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए उसे कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है।