बजट : सरकार इनकम टैक्स के सेक्शन 80C और 80D की लिमिट में कर सकती है बदलाव?

Union Budget 2024: Government May Increase The Limit Of Income Tax Section 80C And 80D

नई दिल्ली। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को वित्त वर्ष 2024-25 का बजट पेश करेंगी। आज के समय महंगाई की रफ्तार जिस तेजी से बढ़ रही है उस बीच सैलरीड लोगों को इस बजट से राहत की उम्मीद है। बीते कुछ सालों से ये लोग टैक्स में छूट की आस लगाए हुए हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बीते कुछ सालों में टैक्स स्लैब, डिडक्शन, एग्जेंप्शन में कुछ खास बदलाव नहीं हुआ है। ऐसे में ये लोग टैक्स स्लैब में बदलाव की उम्मीद कर रहे हैं। इसके अलावा उम्मीद की जा रही है कि इस बजट में सेक्शन 80C में भी बदलाव हो सकता है। इनकम टैक्स के सेक्शन 80C के अंतर्गत सुकन्या समृद्धि योजना, ईपीएफ, पीपीएफ, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, इक्विटी लिंक्ड सेविंग्स स्कीम, नेशनल पेंशन सिस्टम आदि योजनाओं में निवेश करने पर आपको 1.5 लाख रुपये तक की टैक्स छूट का फायदा मिलता है।

मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो इस बार बजट में सरकार इस छूट को बढ़ाकर दो से तीन लाख रुपये कर सकती है। इससे देश के करोड़ों टैक्सपेयर्स को फायदा होगा। इनकम टैक्स के एक्ट 80C में पिछले कुछ सालों से कोई बदलाव नहीं किया गया है। 

बीते कुछ सालों से इस टैक्स छूट को बढ़ाने की मांग की जा रही थी। बजट से पहले हुए प्री कंसल्टेशन मीटिंग में सीए इंस्टीट्यूट्स ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से 80C के अंतर्गत मिलने वाली छूट को बढ़ाने की मांग की थी।

इसके अलावा 80D के अंतर्गत हेल्थ इंश्योरेंस पर लगने वाले प्रीमियम पर भी टैक्स छूट को दोगुना किया जा सकता है। 80D में भी पिछले कुछ सालों से कोई बदलाव नहीं हुआ है। 

बजट से पहले हुए प्री कंसल्टेशन मीटिंग में सीए इंस्टीट्यूट्स ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से 80D के अंतर्गत मिलने वाली छूट को बढ़ाने का सुझाव दिया था। गौर करने वाली बात है कि पिछले कुछ सालों में हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम हर साल 10-25 प्रतिशत की रफ्तार से बढ़ रहा है। इस कारण लोगों को राहत देने के लिए सरकार 80C में मिलने वाली छूट को बढ़ा सकती है।