कवर्धा। कबीरधाम जिले के बहपानी गांव के पास सोमवार को हुए भीषण सड़क हादसे में 18 महिलाओं समेत 19 लोगों की मौत हो गई थी. इस दर्दनाक हादसे से हर कोई स्तब्ध है. वहीं दुर्घटना के बाद पिकअप चालक मौके से फरार हो गया था. मामले में पुलिस ने जांच शुरु की और घटना के 24 घंटे के बाद आरोपी पिकअप चालक और मालिक को गिरफ्तार कर लिया है और न्यायिक रिमांड में जेल भेज दिया है. आरोपी वाहन चालक का नाम दिनेश यादव है जो दमगढ़ का रहने वाला है. कवर्धा जिला पुलिस ने घटना और लोगों की मौत के लिए जिम्मेदार मानते हुए ड्राइवर और वाहन मालिक पर गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया है. एसपी डॉ.अभिषेक पल्लव ने बताया कि वाहन सीजी 09 जेडी 5670 के चालक दिनेश यादव और वाहन मालिक रामकृष्ण साहू के खिलाफ धारा 279, 337 व 304 के तहत मामला दर्ज किया गया है.
19 आदिवासी श्रमवीरों की हुई थी मौत
सोमवार को बैगा आदिवासी समुदाय के 30 से 35 लोग जीवन यापन के लिए तेंदूपत्ता तोड़ने के लिए जंगल गए हुए थे. तेंदूपत्ता तोड़कर सभी पिकअप वाहन में सवार होकर अपने घर लौट रहे थे. इस दौरान पिकअप का ब्रेक फेल होने के बाद ड्राइवर वाहन से कूद गया. पिकअप आगे जाकर कुकदूर थाना क्षेत्र के बहपानी गांव के मोड़ के पास 30 फीट से अधिक गहरी खाई में जा गिरी. यह घटना दोपहर करीब 12 बजे हुई. इस घटना से मौके पर 13 लोगों की मौत हो गई थी. वहीं 9 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे. घटना के बाद घायलों को तुरंत कुकदूर सामुदायिक अस्पताल लाया गया. जहां रास्ते में ही पांच लोगों की और मौत हो गई. वहीं बचे चार लोगों को प्राथमिक उपचार के बाद सामुदायिक अस्पताल से जिला अस्पताल रेफर किया गया, इसमें से एक गंभीर व्यक्ति ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया.इस घटना ने पूरे राज्य को झकझोर कर रख दिया.
आंखों के सामने हुई पत्नी और बेटी की मौत
इस घटना को लेकर पिकअप वाहन में सवार एक बुजुर्ग ने बताया कि इस घटना में उनकी पत्नी और बेटी की मौत हो गई है. इसके बाद वे नम आंखों से कुछ नहीं कह पाए. बता दें कल की घटना में अपने ही आंखों के सामने बुजुर्ग ने अपनी पत्नी और बेटी के मौत का मंजर को देखा है. इस भयानक सड़क हादसे में 19 लोगों की मौत हुई है.
कवर्धा हादसे पर हाईकोर्ट ने लिया स्वतः संज्ञान
हादसे के बाद सेमहारा गांव से एक साथ 19 चिताएं जलीं. वहीं इस हादसे को लेकर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा ने स्वतः संज्ञान लिया. चीफ जस्टिस ने इस हादसे को जनहित याचिका माना है. मामले में पहली सुनवाई 24 मई यानी शुक्रवार को चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच में होगी.