CBSE: 10वीं में बेसिक गणित पढ़ने वाले 11वीं में भी ले सकेंगे मैथ, इस सत्र में भी लागू रहेगी छूट

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नई दिल्ली : केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने छात्रों के लिए 11वीं कक्षा में गणित पढ़ने की छूट को शैक्षणिक सत्र 2024-25 तक और बढ़ाने का फैसला किया है। बोर्ड ने एक नोटिस जारी कर यह सूचित किया है कि भले ही किसी छात्र ने 10वीं में बेसिक गणित का विकल्प चुना हो, वह 11वीं में भी गणित पढ़ सकते हैं। बोर्ड ने स्कूल प्रमुखों से यह जांचने के लिए कहा है कि छात्र को गणित पढ़ने की अनुमति देने से पहले, वे उनकी क्षमता और योग्यता का मूल्यांकन कर लें।

नियमों के मुताबिक, केवल उन्हीं छात्रों को 11वीं में गणित लेने की अनुमति है, जिन्होंने 10वीं कक्षा में गणित मानक (Standard) पढ़ा है। जिन छात्रों ने गणित बेसिक का विकल्प चुना है, उन्हें केवल 11वीं कक्षा में व्यावहारिक गणित का अध्ययन करने की अनुमति है। सीबीएसई ने पहली बार कोविड महामारी के बाद इस नियम में छूट की शुरुआत की थी। यह पिछले दो शैक्षणिक सत्रों में भी जारी है। जारी नोटिस के मुताबिक यह छूट इस सत्र में भी लागू रहेगी।

बोर्ड ने एक आधिकारिक बयान में कहा, “सत्र 2024-25 के लिए भी, एनईपी के कारण कई बदलाव प्रस्तावित हैं, इसलिए, विस्तृत विचार-विमर्श के बाद, बोर्ड द्वारा केवल शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए आगे जारी रखने का निर्णय लिया गया है।”

बोर्ड ने बताया कि मार्च 2020 को समाप्त होने वाले शैक्षणिक सत्र से माध्यमिक विद्यालय परीक्षा के लिए गणित के दो स्तर शुरू किए गए थे। गणित (स्टैण्डर्ड) उन छात्रों के लिए है जो सीनियर सेकेंडरी स्तर पर गणित (041) को चुनना चाहते हैं और गणित (बेसिक) उन छात्रों के लिए है जो उच्च स्तर पर गणित को आगे बढ़ाने के इच्छुक नहीं हैं।

2024-25 सत्र में सीबीएसई विषय

बोर्ड ने स्कूलों से कहा, “ऐसे छात्रों को ग्यारहवीं कक्षा में गणित (041) की अनुमति देने से पहले, संस्थान/स्कूल के प्रमुख को संतुष्ट होना चाहिए कि छात्रों में ग्यारहवीं कक्षा में गणित (041) पढ़ने की योग्यता और क्षमता है।” नोटिस में यह भी अनुरोध किया कि वे सामग्री को माता-पिता या छात्रों तक पहुंचाएं और तदनुसार उचित कार्रवाई करें।

इसके अलावा, सीबीएसई ने 2024-2025 सत्र के कक्षा 10 के छात्रों के लिए भी निर्णय लिया है कि एक बार जब वे बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए एलओसी के लिए विषय भर देंगे, तो प्रस्तावित विषयों में कोई बदलाव की अनुमति नहीं दी जाएगी। विस्तृत जानकारी के लिए आप बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध अधिसूचना देख सकते हैं।