छत्तीसगढ़: हाईकोर्ट ने आचार संहिता उल्लंघन मामले में भूपेश बघेल से किया जवाब-तलब, 26 फरवरी को अगली सुनवाई

High Court summons reply from former CM Bhupesh Baghel in case of violation of code of conduct

बिलासपुर। भाजपा प्रत्याशी विजय बघेल की याचिका पर पाटन सीट से निर्वाचित विधायक और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को हाईकोर्ट ने नोटिस जारी कर जवाब-तलब किया है। विजय बघेल ने आचार संहिता का उल्लंघन का आरोप लगाया है। अब इस मामले में आगामी सुनवाई 26 फरवरी को तय की गई है ।

विधानसभा चुनाव 2023 के भाजपा प्रत्याशी विजय बघेल ने पूर्व सीएम भूपेश बघेल के खिलाफ चुनावी याचिका दायर करते हुए पूर्व सीएम के निर्वाचन को निरस्त करने की मांग की है। याचिका में विजय बघेल ने आरोप लगाया है कि पाटन क्षेत्र में आचार संहिता का उल्लंघन किया गया है। भाजपा का आरोप है कि चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद पाटन विधानसभा सीट में कांग्रेस उम्मीदवार के लिए रैली का आयोजन किया गया था। इसकी शिकायत चुनाव आयोग से भी की गई है। इस संबंध में रोड शो कार्यक्रम की एक सीडी भी दी गई है।

याचिका में भाजपा उम्मीदावर ने कहा है कि 16 नवंबर 2023 को पाटन विधानसभा सीट में चुनाव प्रचार किया गया है, जबकि छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के दूसरे फेज के लिए 15 नवंबर की शाम को प्रचार अभियान खत्म हो गया था। पाटन विधानसभा सीट में भी दूसरे फेज में मतदान हुआ था।  याचिका में कहा गया है कि प्रावधान का उल्लंघन करते हुए दिनांक 16 नवंबर को एक रैली और रोड शो का आयोजन किया गया था। इस रैली की फोटो और वीडियो उपलब्ध कराए हैं।

इस फोटो और वीडियो में स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि भूपेश बघेल के द्वारा रैली का आयोजन किया जा रहा है। इसमें शासकीय कर्मचारी और पुलिस अधकारी भी शामिल हुए। कांग्रेस कार्यकर्ता भूपेश बघेल के पक्ष में नारे भी लगाए गए। याचिका में आरोप लगाया गया है कि भूपेश बघेल ने मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए उन्होंने आचार संहिता का उल्लंघन किया है, इसलिए उनकी उम्मीदवारी रद्द कर उन्हें दंडित किया जाए। अब इस मामले में आगामी सुनवाई 26 फरवरी को तय की गई है।