जम्मू-कश्मीर में 30 सितंबर तक करवाए जाएं चुनाव, अनुच्छेद 370 पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने दिया निर्देश

नई दिल्ली: अनुच्छेद 370 पर फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार यहां 30 सितंबर 2024 तक राज्य ने चुनाव कराए। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि हम केंद्रीय निर्वाचन आयोग को निर्देश देते हैं कि नए परिसीमन के अनुसार यहां 30 सितंबर 2024 तक चुनाव संपन्न कराए जाएं। इसके साथ ही कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि जम्मू-कश्मीर के राज्य का दर्जा जल्द से जल्द बहाल होना चाहिए।

बता दें कि 5 सितंबर को केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा वापस ले लिया था और तब से यह एक केंद्र शासित राज्य है और इस समय यहां के सभी प्रशासनिक कामकाज उपराज्यपाल मनोज सिन्हा संभाल रहे हैं।