पुलिस भर्ती परीक्षा: हाई कोर्ट ने निर्वाचन आयोग से कहा- सहमति पर जल्द निर्णय लें और जानकारी भी दें

बिलासपुर। पुलिस भर्ती परीक्षा की एक अन्य अभ्यर्थी पुष्पा सिदार की याचिका सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने भारत निर्वाचन आयोग को नोटिस जारी कर अंतिम चयन सूची जारी करने के संबंध में राज्य शासन को दी जाने वाली सहमति पर जल्द निर्णय लें। साथ ही कोर्ट को भी इससे अवगत कराने कहा है। अगली सुनवाई के लिए हाई कोर्ट ने एक सप्ताह का समय तय किया है।

पुष्पा सिदार ने अपने अधिवक्ता सिद्धार्थ दुबे के माध्यम से हाई कोर्ट में याचिका दायर कर कहा है कि बीते सप्ताह हाई कोर्ट ने राज्य शासन को निर्वाचन आयोग से अंतिम चयन सूची जारी करने के संबंध में सहमति लेने की बात कही थी। हाई कोर्ट के निर्देश पर राज्य शासन ने राज्य निर्वाचन आयोग को पत्र लिखकर पुलिस भर्ती के लिए अंतिम चयन सूची जारी करने सहमति मांगी थी। राज्य शासन के पत्र को राज्य निर्वाचन आयोग ने भारत निर्वाचन आयोग के हवाले करते हुए मार्गदर्शन मांगा है। गुरुवार को याचिका की सुनवाई के दौरान राज्य निर्वाचन आयोग ने भारत निर्वाचन आयोग से मार्गदर्शन मांगने की जानकारी दी।

गृह विभाग, छत्तीसगढ़ सरकार ने सूबेदार, प्लाटून कमांडर, सब-इंस्पेक्टर (फिंगर प्रिंट), सब-इंस्पेक्टर (प्रश्नांकित दस्तावेज़), सब-इंस्पेक्टर (कंप्यूटर) और सब-इंस्पेक्टर (रेडियो) के अधिसूचना जारी की है। 655 पदों पर भर्ती के लिए अगस्त 2018 मे विज्ञापन जारी किया था। वर्ष 2021 में पदों में बढ़ोतरी करते हुए इसे 975 कर दिया गया। तीन स्तर पर भर्ती प्रक्रिया पूरी की गई। 17 अगस्त से आठ सितंबर तक विभाग ने साक्षात्कार की प्रक्रिया पूरी की गई। इसके बाद आजतलक अंतिम चयन सूची जारी नहीं की गई है।

उम्मीदवारों की शारीरिक मापदंड परीक्षा पुलिस ने ली थी। इसके बाद 70 हजार अभ्यर्थियों की सूची लिखित परीक्षा लेने के लिए व्यावसायिक परीक्षा मंडल के हवाले कर दिया था। प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले उम्मीदवारों के लिए मुख्य परीक्षा का आयोजन किया गया। इसमें उत्तीर्ण होने वाले उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किया गया था। साक्षात्कार की प्रक्रिया भी पूरी कर ली गई है। अब अंतिम सूची जारी करना शेष है। पूरा मामला यहीं पर आकर अटक जाता है।

प्लाटून कमांडर के पद को लेकर आपत्ति

साक्षात्कार की प्रक्रिया के बीच एक दर्जन से अधिक अभ्यर्थियों ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर प्लाटून कमांडर के पद पर महिलाओं को शामिल करने पर आपत्ति दर्ज कराई और इस पर रोक की मांग की थी। याचिका में इस बात की आपत्ति की गई थी कि प्लाटून कमांडर के पद पर भर्ती के लिए महिलाओं को भी शारीरिक परीक्षा में चयन कर लिया है। मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने अंतरिम राहत देने से इन्कार कर दिया था। हाई कोर्ट से राहत ना मिलने पर याचिकाकर्ताओं ने हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को सही ठहराते हुए याचिका खारिज कर दी थी। 

20 अभ्यर्थियों की याचिका पर कोर्ट ने दिया था निर्देश

रुपेश कुमार एवं अन्य 20 अभ्यर्थियों ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में याचिका दायर कर अंतिम चयन सूची जारी करने की गुहाई लगाई थी। मामले की सुनवाई जस्टिस अरविंद सिंह चंदेल के सिंगल बेंच में हुई। सुनवाई के दौरान राज्य शासन ने जानकारी दी कि छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के लिए भारत निर्वाचन आयोग ने आदर्श आचार संहिता लागू कर दिया है। 

इस पर कोर्ट ने शासन को निर्देशित किया था कि चुनाव आयोग से अनुमति लेकर अंतिम चयन सूची जारी किया जाए। कोर्ट के निर्देश पर राज्य शासन ने राज्य निर्वाचन आयोग को पत्र लिखकर अंतिम चयन सूची जारी करने की अनुमति मांगी थी। 

सीएम ने ट्वीट कर जताई थी खुशी

हाई कोर्ट के निर्देश के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने ट्वीटर हैंडल के जरिए पुलिस भर्ती परीक्षा के अंतिम चयन सूची जारी करने के संबंध में हाई कोर्ट के निर्देश को इंटरनेट मीडिया में साझा करते हुए खुशी जताई थी और अभ्यर्थियों को बधाई दी थी।