छत्तीसगढ़: SI पदों पर भर्ती का रास्ता साफ, हाईकोर्ट ने कहा- चुनाव आयोग से अनुमति लेकर जारी करें नियुक्ति आदेश; भर्ती के खिलाफ 721याचिकाएं

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ में एसआई, प्लाटून कमांडर, सूबेदार सहित अन्य पदों पर होने वाली भर्तियों का रास्ता साफ हो गया है। हाईकोर्ट ने नियुक्ति और पोस्टिंग आदेश जारी करने के लिए चुनाव आयोग के प्राधिकृत अधिकारी से अनुमति लेने के लिए कहा है। आयोग से अनुमति मिलने के बाद चयनित उम्मीदवारों को नियुक्ति आदेश मिल जाएगा। वहीं भर्ती में अनियमितता को लेकर अलग-अलग 721 याचिकाएं दायर की गई हैं।

एसआई  भर्ती मामले में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने आदेश जारी करते हुए राज्य सरकार को चुनाव आयोग से अनुमति लेने की बात कही है। कोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश जारी किया है कि इंटरव्यू में पास हुए अभ्यर्थियों की नियुक्ति जल्द से जल्द  की जाए। बता दें कि साल 2018 में पहली बार राज्य सरकार द्वारा 655 पदों पर भर्ती निकाली गई थी। लेकिन भर्ती परीक्षा नहीं ली गई। वहीं 2023 में इन पदों को बढ़ाकर 935 कर दिया गया जिनपर इसी साल परीक्षा आयोजित की गई।

गौरतलब है कि, राज्य की पुलिस विभाग में सबसे बड़ी भर्तियों में से एक एसआई पदों पर 1.5 लाख अभ्यर्थियों ने फार्म भरा था। जिनमें से केवल 1500 अभ्यर्थी इंटरव्यू तक पहुंच पाए। लेकिन इनकी नियुक्ति ना होने की वजह से उनकी तरफ से हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी।

राज्य सरकार ने मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट में कहा कि फिलहाल आचार सहिता लागू होने की वजह से पदों पर नियुक्ति रुकी हुई है। जिसपर कोर्ट ने आदेश जारी करते हुए कहा कि आप चुनाव आयोग से अनुमति लेकर इन पदों पर नियुक्ति करें। मामले पर अब अगली सुनवाई नवंबर महीने के पहले सप्ताह में रखी गई है। आज पूरे मामले की सुनवाई जस्टिस अरविंद सिंह चंदेल की कोर्ट में हुई।