छत्तीसगढ़: प्रेम प्रसंग में की थी पति की हत्या, पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर बनाई थी योजना, कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा

बेमेतरा। जिले के अंतर्गत प्रेम प्रसंग में पति की हत्या करने के मामले में पत्नी तीजन बाई साहू और प्रेमी युवक रमेश साहू को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दोनों आरोपियों को 15-15 सौ रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया है। पूरा मामला देवकर चौकी का है।

दरअसल, 18 मई 2023 को पुलिस को सूचना मिली थी कि देवकर चौकी के अंतर्गत आने वाले खमरिया गांव के पास शिवनाथ नदी पर बने एनिकट के पास किसी व्यक्ति का शव नदी में तैर रहा है। मौके पर पहुंची पुलिस की टीम ने शव को बाहर निकला।

शव के सिर पर चोट के निशान देखने के बाद पुलिस को हत्या की आशंका हुई। छानबीन में मृतक की पहचान टीकाराम साहू ग्राम गोता माटरा थाना नंदिनी के रूप में हुई। जिसके बाद पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू की थी।

अतिरिक्त लोक अभियोजक सूरज मिश्रा ने बताया कि मृतक की पत्नी तीजन बाई साहू का उसके मायके के रहने वाले युवक रमेश साहू से प्रेम प्रसंग था। वह अपनी शादी से खुश नहीं थी। इसी बात से नाराज होकर आरोपी पत्नी ने 17 मई को लगभग रात 12 बजे रमेश को मैसेज कर अपने ससुराल बुलाया। जहां दोनों ने मिलकर सोते हुए टीकाराम साहू की तकिया से मुंह दबाकर बेहोश कर दिया।इसके बाद लोहे के रॉड से हमला कर हत्या कर दी थी।

दोनों आरोपी मृतक की लाश को गाड़ी में डालकर खमरिया लेकर पहुंचे और उसे नदी में फेंक दिया। इस दौरान वह सबूत छुपाने के लिए मृतक के शरीर से कपड़े निकाल कर जला दिए थे। मोबाइल फोन का सिम निकाल तोड़कर नदी में फेंक दिया था। वहीं जिस से रॉड से हमला कर मृतक की हत्या की थी, उसे भी नदी में फेंक दिया था।

पुलिस ने आरोपी रमेश साहू उम्र 39 साल ग्राम मजगांव थाना देवरबीजा व आरोपी पत्नी तीजन बाई उम्र 21 वर्ष ग्राम गोता माटरा थाना नंदिनी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया था। जहां प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पंकज कुमार सिन्हा ने दोनों आरोपियों को सजा सुनाई है।