क्या मनीष सिसोदिया को मिलेगी जमानत? याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई

नईदिल्ली : दिल्ली आबकारी नीति मामले में पिछले कई महीनों से जेल में बंद पूर्व डिप्टी सीएम और आम आदमी पार्टी (आप) के दिग्गज नेता मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर आज सोमवार (16 अक्टूबर) को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है. इससे पहले 12 अक्टूबर को होने वाली सुनवाई टल गई थी. बताया गया था कि सुनवाई करने वाले जज जस्टिस संजीव खन्ना किसी अन्य मामले पर सुनवाई कर रहे थे.

वहीं, 5 अक्टूबर को दिल्ली शराब घोटाला मामले में कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से पूछा था कि आखिर मनीष सिसोदिया के खिलाफ सबूत कहां हैं?  मामले में सीबीआई और ईडी का दावा है कि दिल्ली के आबकारी मंत्री रहते हुए मनीष सिसोदिया ने शराब कारोबारियों को फायदा पहुंचाने के लिए नीतियों में कई बदलाव किए थे. आरोप लगा है कि फायदा पहुंचाने के बदले में आप नेताओं ने इन कारोबारियों से रिश्वत भी ली थी.

मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद क्या हुआ?

दरअसल, दिल्ली आबकारी नीति मामले में 26 फरवरी को सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया था. इसके बाद मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस को लेकर ईडी ने 9 मार्च को उन्हें गिरफ्तार कर लिया. इससे पहले सीबीआई ने पिछले साल 17 अगस्त को मनीष सिसोदिया समेत अन्य 13 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी. मामले में लगातार जांच होती रही. इसके बाद सीबीआई की एफआईआर के आधार पर ईडी ने भी मामला दर्ज किया.

इसके बाद मामला लोवर कोर्ट में चला. मनीष सिसोदिया ने जमानत याचिका डाली लेकिन राउज एवेन्यू कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया. ये याचिका लेकर मनीष सिसोदिया फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और सुप्रीम कोर्ट ने पहले हाई कोर्ट जाने का निर्देश दे दिया. 3 मई को उन्होंने हाई कोर्ट में अर्जी लगाई. सुनवाई चली और 30 मई को यहां भी जमानत याचिका खारिज कर दी गई. इसके बाद वो फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और तब से लेकर अब तक मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है.