नई दिल्ली। राहुल गांधी को उनका पुराना सरकारी आवास 12 तुगलक लेन का बंगला आवंटित कर दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक, कल लोकसभा की हाउस सीमिति ने राहुल गांधी की सदस्यता बहाल होने के बाद मंगलवार को उनको पुराना सरकारी आवास आवंटित कर दिया है। इससे पहले ‘मोदी उपनाम’ टिप्पणी मामले में चार अगस्त को कांग्रेस नेता राहुल गांधी को बड़ी राहत मिली थी। सर्वोच्च न्यायालय ने एक अंतरिम आदेश जारी कर उनकी सजा पर रोक लगा दी थी। इस फैसले के बाद सोमवार को लोकसभा सचिवालय ने राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता भी बहाल कर दी गई थी।
नियम के मुताबिक, उन्हें टाइप-VII आवास आवंटित हो सकता है। दरअसल, वर्तमान में आठ तरह के सरकारी आवासों की श्रेणियां हैं यानी एक से आठ। केंद्रीय मंत्रियों को टाइप-VIII आवास मिलता है जो सबसे बड़ी श्रेणी है। टाइप-V और टाइप-VII आवास लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों को आवंटित किए जाते हैं। बाकी अन्य श्रेणियों के आवास शासकीय कर्मियों को आवंटित किए जाते हैं। राहुल गांधी संसद में तीन बार कार्यकाल पूरा कर चुके हैं इसलिए वह टाइप-VII बंगले के लिए पात्र हैं।
27 मार्च को लोकसभा सचिवालय ने पूर्व कांग्रेस प्रमुख राहुल गांधी को 22 अप्रैल तक अपना आधिकारिक आवास खाली करने को कहा था। इसके बाद कांग्रेस नेता ने 22 अप्रैल को अपना आधिकारिक बंगला खाली कर दिया था। बंगला खाली करते वक्त उन्होंने कहा था कि यह सच बोलने के लिए चुकाई गई कीमत है। इसके बाद राहुल 10 जनपथ पर अपनी मां के आवास पर रहने आ गए। अभी भी वह अपनी मां के साथ रह रहे हैं।
2024 लोकसभा चुनाव लड़ पाएंगे?
सुप्रीम कोर्ट की ओर से राहुल को मिली राहत फौरी है। कोर्ट ने मामले को खारिज नहीं किया है, बल्कि सजा पर रोक लगाई है। अब मामले में नए सिरे से सुनवाई होगी। अगर ऊपरी कोर्ट भी राहुल को इस मामले में दो साल की सजा सुनाता है तो राहुल चुनाव लड़ने से अयोग्य हो जाएंगे। वहीं, कोर्ट से बरी होने या दो साल से कम सजा मिलने पर राहुल चुनाव लड़ सकेंगे। हालांकि, ये फैसला कब तक आएगा ये देखना होगा। ऐसा भी हो सकता है कि कोर्ट का फैसला 2024 के चुनाव के बाद आए। ऐसे में राहुल 2024 का चुनाव लड़ सकते हैं।