ट्रेड यूनियन लीडर दत्ता सामंत मर्डर केस में गैंगस्टर छोटा राजन बरी, 26 साल बाद आया फैसला

नईदिल्ली : मुंबई में स्थित सीबीआई कोर्ट ने श्रमिक नेता दत्ता सामंत की हत्या मामले में गैंगस्टर छोटा राजन को शुक्रवार (28 जुलाई) को रिहा कर दिया. विशेष सीबीआई जस्टिस ए.एम. पाटिल ने प्रमाणिक सबूत की कमी के कारण छोटा राजन को सभी आरोपों से बरी किया है.

अभियोग पक्ष के मुताबिक़, 16 जनवरी, 1997 को डॉ. सामंत पवई से घाटकोपर के पंतनगर जा रहे थे. इस दौरान पद्मावती रोड पर स्थित नरेश जनरल स्टोर के पास उन पर जानलेवा हमला हुआ. इस कारण सामंत की जान चली गई.

कोर्ट ने क्या कहा?
कोर्ट ने कहा कि यह साबित करने के लिए रिकॉर्ड पर कुछ भी नहीं है कि राजन, जिसका असली नाम राजेंद्र सदाशिव निकालजे है, ने साजिश रची. हालांकि, गैंगस्टर के जल्द जेल से रिहा होने की संभावना नहीं है क्योंकि वह विभिन्न शहरों में दर्जनों मामलों में मुकदमे का सामना कर रहा है. 

पुलिस ने क्या कहा?
पुलिस ने बताया कि बाइक पर सवार चार अज्ञात आरोपियों ने डॉ. सामंत की गाड़ी को रोक दिया था और उन पर 17 गोलियां चलाई थी. इसके बाद ये लोग यहां से भाग गए. इसको सेकर साकीनाका पुलिस स्टेशन में सामंत के ड्राइवर भिमराव सोनकांबले की शिकायत पर केस दर्ज किया गया था. 

छोटा राजन को कब गिरफ्तार किया गया?
छोटा राजन को अक्टूबर 2015 में इंडोनेशिया के बाली से गिरफ्तार किया था. इसके बाद सीबीआई ने राजन के खिलाफ दर्ज सारे केस अपने हाथ में लिया थे. फिर सीबीआई ने सामंत मर्डर केस में राजन पर मुकदमा चलाया.