नईदिल्ली : दिल्ली के राउज एवेन्यु कोर्ट ने बुधवार (26 जुलाई) को छत्तीसगढ़ के कोयला ब्लॉक आवंटन में अनियमितताओं से संबंधित सीबीआई मामले में पूर्व राज्यसभा सांसद विजय दर्डा को 4 साल कैद की सजा सुनाई है. इसी मामले में उनके बेटे देवेंदर दर्डा और मेसर्स जेएलडी यवतमाल एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक मनोज कुमार जयसवाल को भी 4 साल कैद की सजा सुनाई गई है.
अदालत ने इसी मामले में पूर्व कोयला सचिव एचसी गुप्ता, 2 वरिष्ठ लोक सेवकों केएस क्रोफा और केसी सामरिया को भी 3 साल की सजा सुनाई है.
राउज एवेन्यु कोर्ट ने कांग्रेस के पूर्व राज्यसभा सांसद विजय दर्डा और उनके बेटे देवेंद्र दर्डा पर 15 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है. मनोज कुमार जयसवाल पर भी 15 लाख रुपये का जुमार्ना लगाया गया है. पूर्व कोयला सचिव एचसी गुप्ता को 3 साल की सजा के अलावा 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है. सीबीआई ने मामले में दोषियों को अधिकतम सजा देने की मांग की थी.