कवर्धा। कबीरधाम जिला अंतर्गत नगर पंचायत पांडातराई अध्यक्ष फिरोज खान समेत चार लोगों को धोखाधड़ी के मामले में कोर्ट ने जेल भेज दिया है। आरोप है कि इन लोगों ने अपने तीन अन्य साथियों के साथ मिलकर सरकारी जमीन पर कब्जा कर स्कूल बना लिया। इसके बाद उसकी मान्यता के लिए फर्जी दस्तावेज बनवाए और आवेदन किया। शिकायत के बाद पुलिस ने गुरुवार शाम फिरोज खान समेत चार आरोपियों को गिरफ्तार किया था। कोर्ट ने सभी को जमानत देने से इनकार कर दिया।
पांडातराई के पूर्व सरपंच शिव गुप्ता और त्रिलोचन सिंह ने सितंबर 2022 में कोर्ट में परिवाद दायर किया था। इसमें बताया गया कि पांडातराई में कोटवार को मिली सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर अजान शिक्षा समिति ने प्राइवेट स्कूल बनाया है। जबकि स्कूल संचालन की मान्यता के लिए अन्य जमीन का दस्तावेज प्रस्तुत कर शासन से धोखाधड़ी की गई। कोर्ट के आदेश बाद पांडातराई थाने में फिरोज खान समेत अन्य आठ लोगों के खिलाफ धारा 420, 467, 468, 471, 34 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है।
इसके बाद गुरुवार को पांडातराई पुलिस ने फिरोज खान समेत अन्य चार लोगों को कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने सभी को जमानत देने से इनकार कर दिया और देर शाम कवर्धा की उपजेल में भेजा गया है। इस मामले में तीन अन्य आरोपी फरार हैं। ज्यादातर लोग नगर पंचायत अध्यक्ष फिरोज खान के रिश्तेदार हैं। फिरोज खान काफी विवादों में घिरे है। नगर पंचायत में वर्तमान समय में कांग्रेस का बहुमत है। उनके कार्य को कांग्रेस के साथ ही भाजपा पार्षद नाराज हैं। इस कारण से एक बार अविश्वास प्रस्ताव भी हो चुका है।