जांजगीर: हत्या के मामले में 25 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा, लाठी-डंडा और ईंट से मारकर की थी हत्या

जांजगीर। द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश ने हत्या के 25 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. लोक अभियोजक विशाल तिवारी ने बताया, 12 जून 2020 की शाम 6 बजे आरोपियों ने लाठी डंडा और ईंट से मारकर तेरस राम की हत्या की थी. इस मामले में सभी आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है.

विशाल तिवारी के बताए अनुसार,12 जून 2020 को प्रार्थी होलीलाल ने थाना जांजगीर में हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी. शिकायत में बताया गया था कि उसके बड़े भाई तेरसराम को अभियुक्त रामगोपाल के सहयोगी वाले गांव के माता चौरा के पास एक राय होकर मारपीट कर रहे थे. वह सूचना पाकर गांव के माता चौरा के पास गया तो देखा कि उसके बड़े भाई तेरसराम को गांव के रामगोपाल साहू, गणेशराम साहू, प्रहलाद राव, गणेश्वर राव, जागेश्वरराव, सुकृतराव, प्रदीप, मुकुंद, असंत, अनुराधा, राहूल, मनीष, शिवनारायण, पालेश्वर साहू, कृष्णकुमार, प्यारेलाल, मुकेश, परमानंद, शनि, शैलेषसिंह, सुरेश, जागेश्वर केंवट, गीताबाई, प्रमिला, योगेश आदि सभी गाली देते हुए लाठी डंडा, ईंट, पत्थर तथा गुप्ती से मारपीट कर रहे थे.

राजकुमार, नरेंद्र यादव बीच बचाव करने के लिए गए तो उन लोगों से भी डंडा पत्थर से मारपीट करने लगे, जिससे वे लोग डरकर भाग गए. कुछ देर बाद डायल 112 में पुलिस वाले आए और उसके भाई तेरसराम को जिला अस्पताल जांजगीर ले गए. अस्पताल में डॉक्टर ने तेरसराम की मौत की पुष्टि की. उक्त सूचना के आधार पर थाना जांजगीर ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया. विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया.

परिस्थिति, अपराध की गंभीरता एवं सामाजिक प्रभाव को देखते हुए आरोपी जागेश्वर राव, मनीष सिंह, कृष्णकुमार यादव,मुकेश यादव, सुरेश कुमार कंवर, जागेश्वर केंवट, अनुराधाबाई, गीताबाई मराठा, प्रहलाद राव, पालेश्वर साहू, राहूल सिंह, प्यारेलाल, शनि केंवट, असंतराव पिता भगउराम उम्र 50 वर्ष, योगेश कुमार पिता राजेंद्र कुमार केंवट, उम्र 19 वर्ष, रामगोपाल पिता खम्हन साहू उम्र 32 वर्ष, गणेशराम पिता खम्हन साहू 29 वर्ष, गणेश्वर राव पिता असंतराव उम्र 21 वर्ष, मुकुंदराम पिता बसंतराव उम्र 19 वर्ष, सुकृत राव पिता बसंत राव, उम्र 25 वर्ष, शैलेष सिंह पिता स्व.फूलसिंह, उम्र 25 वर्ष, परमिला सिंह पति स्व. फूलसिंह, उम्र 45 वर्ष, परमानंद केंवट पिता पुरूषोत्तम केंवट उम्र 39 वर्ष, प्रदीपराम पिता बसंतराव, उम्र 23 वर्ष, शिवनारायण पिता स्व. दरशुराम, उम्र 37 वर्ष सभी निवासी ग्राम लछनपुर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई.