
बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने प्रदेश के IAS अनिल टुटेजा सहित अन्य अफसरों के खिलाफ CBI जांच की मांग को लेकर दायर याचिका को खारिज कर दिया है। साथ ही याचिका को चलने योग्य नहीं माना है।
दरअसल, भाजपा नेता नरेंश चंद्र गुप्ता ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। इसमें कहा गया था कि प्रदेश के पूर्व मुख्य सचिव व IAS विवेक ढांढ, अनिल टुटेजा, समीर विश्नोई और राज्य प्रशासनिक सेवा की अधिकारी सौम्या चौरसिया के खिलाफ ED और आयकर विभाग ने जांच के बाद राज्य सरकार को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत केस दर्ज कार्रवाई करने के लिए लिखा है।
इसके बाद भी राज्य सरकार की तरफ से कोई कार्रवाई की गई। इसके लिए उन्होंने हाईकोर्ट से सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव, मुख्य सचिव और DGP सहित अन्य अफसरों के खिलाफ भी केस दर्ज कर कोर्ट की निगरानी में VBI जांच करने की मांग की थी।
इस मामले में IAS अनिल टुटेजा की तरफ से अधिवक्ता मतीन सिद्दीकी ने डिवीजन बेंच के समक्ष पैरवी की। उन्होंने हाईकोर्ट को आवेदन दिया कि आयकर विभाग की कार्रवाई को लेकर दिल्ली के तीसहजारी कोर्ट में याचिका लंबित है। साथ ही आयकर विभाग ने दिल्ली हाईकोर्ट में अलग से एक याचिका दायर की है, जिसकी सुनवाई चल रही है। दोनों ही याचिका अलग-अलग कोर्ट में लंबित है।.
अधिवक्ता सिद्दीकी ने कहा कि इससे पहले नागरिक आपूर्ति निगम (नान) के केस में सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल पर रोक लगा दी है। सुनवाई के दौरान प्रकरण में राज्य शासन की ओर से महाधिवक्ता सतीशचंद्र वर्मा ने पक्ष रखा। साथ ही कोर्ट से आग्रह किया कि सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए यह केस चलने योग्य नहीं है, जिसे खारिज किया जाना चाहिए। सभी पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया है और माना है कि प्रकरण चलने योग्य नहीं है।