छत्तीसगढ़ः घर पर नहीं था चावल, झुंझलाए पति ने गला दबाकर ले ली पत्नी की जान; आरोपी पति गिरफ्तार

रायपुर। रायपुर में एक पति ने अपनी पत्नी की जान ले ली। बच्चों के सामने ही वह पत्नी को पीटता रहा और गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। अब इस मामले में पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है । इस हत्याकांड की जांच की जा रही है।

मामला रायपुर के विधानसभा थाना क्षेत्र का है। पचेड़ा नाम के गांव में अमरिका गायकवाड नाम की युवती अपने पति सुखनंदन गायकवाड के साथ रह रही थी। लगभग 11 साल पहले दोनों ने प्रेम विवाह किया था। इनके दो बच्चे भी हैं 10 साल का आदित्य और 7 साल का लकी। आर्थिक परेशानियों की वजह से आए दिन पति पत्नी के बीच विवाद हुआ करता था और इसी विवाद ने अमरिका की जान ले ली। 

अमरिका के पिता बुधारू ने पुलिस को जानकारी देते हुए बताया कि सुखनंदन गायकवाड कोई काम धाम नहीं करता था। मेरी बेटी के साथ अक्सर मारपीट भी किया करता था। बेरोजगार पति और परिवार का पेट पालने के लिए मेरी बेटी अमरिका दूसरे के घरों में जाकर झाड़ू पोछा का काम किया करती थी। अमरिका कमाने जाया करती थी और घर बैठकर सुखनंदन मजे किया करता था। 

बीती रात दोनों के बीच विवाद हुआ । सुखनंदन ने अमरिका को कहा कि खाना बनाओ। अमरिका ने बताया कि घर में चावल नहीं इस बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ । मारपीट करते हुए सुखनंदन ने गला दबाकर अमेरिका की जान ले ली। पति पत्नी के झगड़े को घर पर मौजूद दोनों छोटे बच्चे भी देख रहे थे, बच्चों ने अपनी मां को अपनी आंखों के सामने दम तोड़ते देखा। शोर सुनकर आस-पड़ोस के लोग भी देर रात सुखनंदन के घर के पास जमा हो गए इसके बाद अमरिका के परिजनों को खबर दी गई। पूछताछ में सुखनंदन ने खाने की बात पर विवाद में हत्या करने का गुनाह कबूला है। 

10 साल का आदित्य और 7 साल का लकी इस घटना से डरे हुए हैं । पुलिस ने फिलहाल बच्चों को उनके ननिहाल भेज दिया है । इस हत्याकांड में मारी गई अमरिका के पिता ने सुखनंदन के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की है। 

एक वक्त में अमरिका और सुखनंदन के बीच इश्क के चर्चे पूरे गांव में थे। साथ रहने साथ जीने मरने की कसमें खाकर, सुखनंदन अमरिका को अपने साथ भगा कर ले गया था । बाद में लड़की के परिजनों ने ही सुखनंदन के रहने का बंदोबस्त भी किया। प्रेम विवाह के बाद दोनों के बीच विवाद शुरू हो गए जिसका अब अमरिका की मौत के साथ अंत हुआ , पुलिस ने इस मामले में धारा 302 के तहत सुखनंदन के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है।