रायपुर। राज्य सरकार ने 28 फरवरी के बाद से चालू वित्तीय वर्ष के बजट में आवंटित पैसे से किसी भी तरह की खरीदी पर प्रतिबंध लगा दिया है। वित्त विभाग ने इसके लिए व्यापक दिशानिर्देश जारी कर दिए हैं। विभाग को आशंका है कि वित्तीय वर्ष खत्म होने पर विभागीय अधिकारी केवल बजट खपाने के लिए अनाप-शनाप और गैर जरूरी खरीदी कर लेंगे। इसकी वजह से नुकसान होता है।
वित्त विभाग ने सरकार के सभी विभागों, राजस्व मंडल के अध्यक्ष, संभागीय आयुक्तों, विभागाध्यक्षों और कलेक्टरों को यह निर्देश भेजा है। इसमें स्पष्ट कहा गया है कि 28 फरवरी 2023 या इसके बाद वित्त विभाग द्वारा दी गई स्वीकृति से ही खरीदी की जा सकेगी। इन निर्देशों में किसी प्रकार की ढील भी केवल वित्त विभाग की अनुमति से दी जाएगी। जारी निर्देशों में कहा गया है कि राज्य की वित्तीय स्थिति को संतुलित बनाए रखने के लिए शासकीय विभागों में क्रय के संबंध में स्थायी निर्देश प्रसारित किए गए हैं। उसके बाद भी यह देखा गया है कि वित्तीय वर्ष के अंतिम महीनों में अनेक विभागों द्वारा जल्दबाजी में केवल बजट उपयोग करने की दृष्टि से आवश्यकता न होने पर भी सामग्री क्रय की जाती है। इससे शासन की राशि अनावश्यक रूप से अवरूद्ध हो जाती है। यह प्रक्रिया शासन के हित में नहीं है। अधिकारियों ने बताया, यह बजट प्रबंधन की सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा है। साल 2023-24 के लिए छत्तीसगढ़ सरकार का आम बजट मार्च में पेश किया जाना है। उसके बाद से विभागों को नया आवंटन जारी होगा।
केंद्रीय योजनाओं पर प्रतिबंध नहीं होगा लागू
केन्द्रीय क्षेत्रीय योजना, केन्द्र प्रवर्तित योजना, केन्द्रांश प्राप्त होने पर आनुपातिक राज्यांश सहित कुल राशि में से विदेशी सहायता प्राप्त परियोजना, केन्द्रीय वित्त आयोग की अनुशंसा पर प्राप्त अनुदान आदि मदों पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा। इसके अलावा नाबार्ड पोषित योजना एवं अतिरिक्त एवं विशेष केन्द्रीय सहायता पोषित परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु खरीदी जाने वाली सामग्री को भी इससे बाहर रखा गया है।
निर्माण विभाग खरीद सकेंगे एक महीने का सामान
नए निर्देशों के मुताबिक निर्माण विभागों जैसे-लोक निर्माण विभाग, जल संसाधन विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा और वन विभाग को भी इस प्रतिबंध से थोड़ी राहत है। इनसे संबंधित चालू परियोजनाओं में भंडार की स्थिति का आंकलन करने के बाद अगले एक महीने में उपयोग आने वाली सामग्री पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा।
जेलों, अस्पतालों, आश्रमों और छात्रावासों को भी राहत
जेलों, शासकीय एवं राज्य कर्मचारी बीमा योजना अंतर्गत चल रहे अस्पतालों तथा विभिन्न विभागों द्वारा संचालित छात्रावासों व आश्रमों में भोजन, कपड़ा, दवाओं की खरीदी तथा अन्य प्रासंगिक व्यय पर प्रतिबंध लागू नहीं हो रहे हैं। आंगनबाड़ी केन्द्रों के लिए अनाज की खरीदी, उनका परिवहन, डिस्टिलरी से खरीदी गई देशी शराब, पेट्रोल, डीजल एवं वाहन मरम्मत से संबंधित खरीदी को भी राहत है। स्टेशनरी की खरीदी के पांच हजार रुपए तक के देयक तथा पांच हजार रुपए तक अन्य आकस्मिक क्रय के देयक पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा।
राजभवन, उच्च न्यायालय और विधानसभा सचिवालय भी प्रतिबंधों से बाहर
वित्त विभाग के आदेश के मुताबिक खरीदी पर यह प्रतिबंध राजभवन सचिवालय, विधानसभा सचिवालय, मुख्यमंत्री निवास तथा मुख्यमंत्री सचिवालय (पेंट्री) पर लागू नहीं होगा। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय एवं अधीनस्थ न्यायालयों को भी इन प्रतिबंधों से बाहर रखा गया है।