कोरबा। जिला दण्डाधिकारी कोरबा छत्तीसगढ़ द्वारा दिनांक 23 जनवरी 2023 को आदेश जारी किया गया है कि गोपू पाण्डेय उर्फ प्रकाश पाण्डेय, पिता राकेश पाण्डेय, उम्र 27 वर्ष, साकिन ब्राम्हण मोहल्ला पुरानी बस्ती जिला कोरबा निवासी को छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा-3 एवं 5 के तहत 24 घंटे के अंदर जिला कोरबा तथा समीपवर्ती राजस्व जिला बिलासपुर, जांजगीर चांपा, सक्ती, रायगढ़, सरगुजा, सूरजपुर, कोरिया, मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर, गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही जिले क्षेत्र से एक वर्ष की अवधि के लिए बाहर चले जाएं। साथ ही जब तक यह आदेश लागू रहेगा, बिना वैधानिक पूर्वानुमति लिए इस जिले एवं उल्लेखित जिलों की सीमा में प्रवेश नहीं करने का आदेश जारी किया है।
2023-01-24